बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, प्रारूप मतदाता सूची जारी — एक महीने तक दावा-आपत्ति का मौका

आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत शुक्रवार को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के बाद प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) का प्रकाशन कर दिया है। अब राज्य के नागरिक 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक नाम जुड़वाने, सुधार कराने या बोगस मतदाताओं के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध ड्राफ्ट लिस्ट
चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि यह प्रारूप सूची आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर शाम तीन बजे से उपलब्ध रहेगी। साथ ही सभी 90,000 मतदान केंद्रों पर भी सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची को विशेष पुनरीक्षण आदेश के पैरा 7(4) के तहत सार्वजनिक किया गया है।
ऑनलाइन माध्यम से मतदाता https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 लिंक के अलावा https://electoralsearch.eci.gov.in और https://electoralsearch.eci.gov.in/pollingstation के माध्यम से भी सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
राजनीतिक दलों को डिजिटल व प्रिंट प्रतियां मिलेंगी
सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिया गया है कि वे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रारूप मतदाता सूची की डिजिटल और भौतिक प्रतियां उपलब्ध कराएं।
1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा-आपत्ति की प्रक्रिया
राज्य के सभी निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी (AERO) 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार करेंगे। इस दौरान कोई भी योग्य नागरिक अपने नाम को जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम स्थानांतरण या सुधार के लिए फॉर्म-8, और फर्जी या मृत मतदाताओं के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने हेतु फॉर्म-7 का प्रयोग कर सकता है।
विशेष शिविर 2 अगस्त से शुरू
राज्यभर में 2 अगस्त से सभी प्रखंड कार्यालयों, नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगम क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर हर दिन (सोमवार से रविवार) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, जहां मतदाता व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा कर सकेंगे।
दिव्यांगों और बुजुर्गों को घर पर सेवा
बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि जो दिव्यांग या वृद्धजन शिविरों तक नहीं पहुंच सकते, उनके घर जाकर आवेदन प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त, हर कार्य दिवस की समाप्ति पर संबंधित AERO को विधानसभा और बूथवार सभी आवेदन संकलित कर आगे भेजने की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रत्येक आवेदनकर्ता को उसके आवेदन की पावती दी जाएगी। आवश्यक दस्तावेज व फोटो भी उसी दौरान संलग्न किए जा सकते हैं।
प्रचार-प्रसार और सुरक्षा के निर्देश
सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया है कि शिविरों में कम से कम दो कर्मचारी (एक कंप्यूटर ऑपरेटर सहित) की प्रतिनियुक्ति की जाए। साथ ही, व्यापक प्रचार-प्रसार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों को सूचित करने और शिविर स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। शिविरों की गतिविधियों का फोटो और वीडियो दस्तावेज तैयार कर संधारित किया जाएगा।
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