Health News: 22 सितंबर से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी खत्म, लाखों लोगों को राहत
22 सितंबर से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी खत्म, पॉलिसीधारक को भारी बचत।

Health News: नई दिल्ली, इंश्योरेंस धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 22 सितंबर 2025 से व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर 18% जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। इससे पॉलिसीधारकों को भारी बचत होगी। उदाहरण के लिए, 20,000 रुपये के सालाना प्रीमियम पर अब 3,600 रुपये की बचत होगी। यह कदम बीमा को और किफायती बनाएगा और बिहार जैसे राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाएगा। आइए जानें इस फैसले के बारे में विस्तार से।
जीएसटी छूट का लाभ
वर्तमान में, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 18% जीएसटी लागू होता है। यानी, 20,000 रुपये के प्रीमियम पर 3,600 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ते हैं। अब 22 सितंबर से यह टैक्स हटने के बाद पॉलिसीधारक सिर्फ बेस प्रीमियम चुकाएंगे। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पॉलिसी की लागत करीब 15% कम हो सकती है। यह छूट टर्म लाइफ, यूलिप, एंडोमेंट, फैमिली फ्लोटर, और सीनियर सिटिजन हेल्थ प्लान्स पर लागू होगी।
Health News: बीमा क्षेत्र पर प्रभाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा यह फैसला आम आदमी के लिए बीमा को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए लिया गया है। यह कदम खासकर बिहार जैसे राज्यों में बीमा की पहुंच बढ़ाने में मददगार होगा, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत ज्यादा है। हालांकि, बीमा कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे कुछ लागत बढ़ सकती है। फिर भी, विशेषज्ञों का मानना है कि उपभोक्ताओं को इसका ज्यादातर फायदा मिलेगा।
Health News: बिहार में इसका महत्व
बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और मेडिकल खर्चों की बढ़ती लागत के बीच यह फैसला लाखों परिवारों के लिए वरदान साबित हो सकता है। सस्ते बीमा से लोग बेहतर स्वास्थ्य कवरेज ले सकेंगे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए, एक परिवार अब 50,000 रुपये की पॉलिसी पर 9,000 रुपये तक बचा सकता है। यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सरकार की जन-हितैषी छवि को भी मजबूत कर सकता है।
लोगों के लिए सलाह
अगर आप नई बीमा पॉलिसी लेने या पुरानी रिन्यू करने की योजना बना रहे हैं, तो 22 सितंबर तक इंतजार करें, ताकि जीएसटी छूट का लाभ मिल सके। बीमा कंपनियों से प्रीमियम की सही जानकारी लें और सुनिश्चित करें कि छूट का फायदा आपको मिले। अधिक जानकारी के लिए जीएसटी काउंसिल या बीमा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।