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Waqf (Amendment) Act, 2025: असम में वक्फ अधिनियम के खिलाफ कोई प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी: हिमांता बिस्वा

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नलबाड़ी (असम)-असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि राज्य में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया जाएगा और सुझाव दिया कि प्रदर्शनकारियों को अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी चाहिए।
इस महीने की शुरुआत में इसके लागू होने के बाद, कई व्यक्तियों और समूहों ने इस विवादास्पद कानून को चुनौती दी है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कार्य को सुधारना, जटिलताओं का समाधान करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रबंधन को लागू करना है।
सरमा ने पत्रकारों से कहा यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यदि किसी के पास कुछ कहने के लिए है, तो कृपया इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें क्योंकि वहाँ इसे ठीक से चर्चा की जा सकेगी। यदि कोई असम में वक्फ अधिनियम के खिलाफ सड़कों पर उतरता है, तो लोग भी इस कानून के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे। इससे टकराव होगा, जो हम नहीं चाहते हैं,” ।
उन्होंने असम अल्पसंख्यक छात्र संघ (AAMSU) को याद दिलाया कि यदि संगठन कानून का विरोध करता है, तो इसके समर्थन में लोग भी हैं। “हमें किसी भी संघर्ष की आवश्यकता नहीं है।
असम की प्रगति के लिए भाईचारे को बनाए रखना चाहिए। इसलिए हमें अच्छे और बुरे में अंतर करना चाहिए। यदि कोई वक्फ अधिनियम का विरोध करता है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है और मैं उसे सर्वोच्च न्यायालय जाने की सलाह देता हूं।
सरमा ने कहा “जो लोग अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। हम अधिनियम के समर्थन में कल SC गए थे। लेकिन हम सड़कों पर कुछ भी होने की अनुमति नहीं देंगे,” ।

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