जमशेदपुर: माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की अदालत ने चेक बाउंस के एक गंभीर मामले में जे आर एंड कंपनी के साझीदार अभिषेक कुमार झा और उनकी पत्नी नूतन झा को एक-एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों को 35,17,703 रुपये का भुगतान, 9,85,000 रुपये मुआवजा और 10,000 रुपये का जुर्माना तत्काल नजारत में जमा करने का आदेश दिया है।
मामले का विवरण:
बिष्टुपुर निवासी अमित गुप्ता, निदेशक, रिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि मून सिटी निवासी अभिषेक कुमार झा और उनकी पत्नी नूतन झा आयरन और स्टील मैटेरियल व्यवसाय में हैं। उन्होंने अपनी फर्म जे आर एंड कंपनी के माध्यम से वादी अमित गुप्ता से 35,17,703 रुपये मूल्य के एमएस एंगल्स और फ्लैट्स खरीदे थे।
भुगतान के लिए आरोपियों ने अपने फर्म की ओर से एक अकाउंट पेई चेक जारी किया। जब वादी ने चेक को बैंक में जमा किया, तो धनराशि उपलब्ध न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद भी आरोपियों ने राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद अमित गुप्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
अदालती कार्यवाही:
अदालत में सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ताओं सुधीर कुमार पप्पू, पंकज सिन्हा और बबीता जैन ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मजबूत कानूनी दलीलें पेश करते हुए मामला साबित कर दिया।
अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। इस फैसले ने व्यवसायिक लेनदेन में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है।

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