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20 years sentence for the convict of raping a minor:25 हजार रुपये जुर्माना

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुवा में नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को अदालत ने 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला आज अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत द्वारा सुनाया गया। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि वह जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसकी सजा की अवधि और बढ़ाई जा सकती है।
घटना 2 जुलाई 2022 की है, जब सोनुवा पाताहातु गांव निवासी गंगाराम सामड ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता के परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने समय रहते साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित कर दिया था। आरोपी तब से लगातार न्यायिक हिरासत में था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आरोपी के अपराध को साबित किया। अदालत ने सभी तथ्यों और गवाहियों को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल की कठोर सजा के साथ जुर्माना भी निर्धारित किया। इस फैसले से पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली है और न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया है।
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