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Control room activated for close monitoring: रामनवमी पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, शराब की दुकानें बंद रहेंगी

7 अप्रैल 2025
जमशेदपुर:रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जिले को 9 सुपर जोन में बांटा गया है, जहां 9 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 9 सुपर जोनल पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 35 जोन बनाए गए हैं, जिनमें 35 जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। जिले के संवेदनशील इलाकों में 135 स्टेटिक मजिस्ट्रेट और 1188 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
जुलूस में जानवरों और डीजे पर प्रतिबंध
रामनवमी के जुलूस में घोड़ा, बैल, गाय, हाथी आदि जानवरों को शामिल करने पर रोक लगाई गई है। प्रशासन ने यह फैसला संभावित खतरे को देखते हुए लिया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अलावा, जुलूस में डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
कड़ी निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष सक्रिय
जुलूस के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इसमें दो अधिकारी दो शिफ्ट में तैनात रहेंगे, जबकि एक अधिकारी को रिजर्व में रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे तैनात किया जा सके।
रिजर्व मजिस्ट्रेट भी रहेंगे तैयार
डीसी अनन्य मित्तल ने 33 मजिस्ट्रेट को रिजर्व में रखा है, जिनमें से 21 मजिस्ट्रेट धालभूम अनुमंडल क्षेत्र और 12 मजिस्ट्रेट घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें तुरंत ड्यूटी पर भेजा जाएगा।
विसर्जन जुलूस पर विशेष नजर
सोमवार को होने वाले रामनवमी विसर्जन जुलूस के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। विसर्जन मार्ग को सात जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में एक जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। इसके अलावा, 32 स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी विसर्जन स्थलों पर मौजूद रहेंगे। शहर के विभिन्न घाटों पर 168 विसर्जन जुलूस पहुंचेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से स्वर्णरेखा मुख्य घाट, बड़ौदा घाट, बालू घाट, और अन्य घाट शामिल हैं।
शराब की बिक्री पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
रामनवमी के दिन सभी देशी और विदेशी शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है। यदि किसी भी दुकान को खुला पाया गया तो संबंधित दुकानदार पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अखाड़ों के लिए विशेष दिशा-निर्देश
रामनवमी जुलूस में अखाड़ों को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिनमें जुलूस मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी, भड़काऊ भाषण और गानों पर रोक, हथियारों और पटाखों के प्रयोग पर पाबंदी, और शराब पीकर जुलूस में शामिल होने पर प्रतिबंध शामिल हैं।
प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए और किसी भी नियम का उल्लंघन न किया जाए।
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Author: newsmedia kiran.com

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