झारसुगुड़ा: झारसुगुड़ा पुलिस ने नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) को एक नोटिस जारी कर पिछले साल फरवरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित राष्ट्रविरोधी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में उसके वित्तीय लेनदेन और विदेशी योगदान का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा है।
झारसुगुड़ा के एसडीपीओ उमाशंकर सिंह द्वारा 3 सितंबर को जारी नोटिस में, फाउंडेशन के वित्त निदेशक संदीप आनंद को 4 नवंबर तक जांच अधिकारी (स्वयं एसडीपीओ) के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। पुलिस ने आरजीएफ द्वारा प्राप्त विदेशी अनुदानों के वित्तीय रिकॉर्ड और विवरण मांगे हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 94 के तहत जारी इस नोटिस में फाउंडेशन के वित्त निदेशक को 21 जून, 1991 को अपनी स्थापना के बाद से संस्था द्वारा प्राप्त सभी विदेशी योगदानों का वर्षवार विवरण, संबंधित बैंक खातों का विवरण, लेखा परीक्षकों के नाम और उसका एफसीआरए लाइसेंस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
इसने उन बैंक खातों का विवरण भी माँगा है जिनमें विदेशी अंशदान जमा किए गए हैं और यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष से कथित तौर पर फाउंडेशन को धनराशि हस्तांतरित करने के संबंध में स्पष्टीकरण भी माँगा है। इसमें कहा गया है कि ऐसा न करने पर बीएनएसएस की धारा 210 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
जिले के सरबहाल के रामहरि पुजारी और अन्य की शिकायत के बाद 7 फरवरी को झारसुगुड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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