मुंबई: सीबीआई की “चुन-चुनकर काम करने की नीति” पर सवाल उठाते हुए, एक विशेष अदालत ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के पूर्व कार्यकारी निदेशक केवी ब्रह्माजी राव को बरी कर दिया। भगोड़े आभूषण व्यवसायी नीरव मोदी से जुड़े 23,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में सात साल पहले उन पर पहली बार आरोप लगाया गया था।
इस मामले में 25 आरोपी व्यक्तियों और कंपनियों में से राव बरी होने वाले पहले व्यक्ति हैं। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने कहा कि राव को अलग-थलग करके उन पर आपराधिक दायित्व का बोझ नहीं डाला जा सकता।
“केवल पीएनबी का कार्यकारी निदेशक होना और यह तथ्य कि आरबीआई के निर्देशों के कार्यान्वयन में आयकर विभाग के एकतरफा निर्णय और एमडी एवं सीईओ द्वारा विधिवत अनुमोदन के कारण देरी हुई, बिना किसी अन्य आरोप के, साजिश और धोखाधड़ी का अपराध नहीं बनता है।
न्यायाधीश ने कहा, “इसलिए, इस अदालत का मानना है कि आरोपपत्र में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के तहत अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।”
न्यायाधीश ने कहा कि 2018 में नई दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत में आरबीआई की अपनी शिकायत में राव का नाम शामिल नहीं था, लेकिन पीएनबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों – पूर्व एमडी और सीईओ उषा अनंतसुब्रमण्यम, कार्यकारी निदेशक संजीव शरण और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के महाप्रबंधक नेहल अहद – को आरोपी बनाया गया था। तीनों को सीबीआई मामले में भी आरोपी बनाया गया है।

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