Haryana Tobacco Gutkha Ban: हरियाणा में तंबाकू और गुटखा सहित तंबाकूजन्य उत्पादों पर एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और नूंह जिले में भी यह प्रतिबंध लागू है। टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार यह आदेश राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. मनोज कुमार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जारी किया है, जो पूरे राज्य में लागू है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस निर्देश को लागू कराने के लिए इसे जिलों के अधिकारियों को भेजा गया है, खासकर नूंह जैसे जिलों में, जहां इन उत्पादों की खपत अधिक मानी जाती है।
(इस खबर के पहले संस्करण में आदेश को नूंह के जिला मजिस्ट्रेट-उपायुक्त द्वारा जारी बताया गया था। उपलब्ध रिपोर्ट्स में यह आदेश राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त का बताया गया है और उपायुक्त स्तर के किसी अलग आदेश की हम स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सके, इसलिए खबर को इसी आधार पर अपडेट किया गया है।)
आदेश की प्रमुख बातें
आदेश के अनुसार राज्य में, जिसमें नूंह जिला भी शामिल है, तंबाकू जन्य उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रतिबंधित उत्पादों में गुटखा, पान मसाला, सुगंधित एवं सुवासित तंबाकू, खारा और इसी प्रकार के अन्य तंबाकूजन्य उत्पाद शामिल हैं। जागरण के अनुसार ये उत्पाद किसी भी नाम से, पैकेट में या खुले रूप में नहीं बेचे जा सकेंगे।
खाद्य विभाग के अनुसार इन उत्पादों का सेवन कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है और आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
इसे भी पढ़ें: इंदौर: एयरपोर्ट रोड पर बेकाबू ट्रक ने मचाया कहर, 2 की मौत की पुष्टि, कई घायल

