
नई दिल्ली: इस साल सितंबर महीने से त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, और अक्टूबर में दशहरा, दीपावली समेत कई अन्य त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाएंगे।
त्योहारों के अवसर पर आमतौर पर लाउडस्पीकर और डीजे का प्रयोग किया जाता है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस साल 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति बढ़ाकर रात 12 बजे तक कर दी है।
दिल्ली सरकार ने दी जानकारी
दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया, “22 तारीख से जो लोग रामलीला, दुर्गा पूजा या अन्य त्योहार मनाने वाले हैं, वे रात 10 बजे की बजाय रात 12 बजे तक संगीत और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आदेश 22 सितंबर से प्रभावी है और 3 अक्टूबर तक लागू रहेगा। मैं सीएम रेखा गुप्ता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने धार्मिक आयोजनों की पवित्रता को समझते हुए यह आदेश पारित किया।”
राजधानी के कई इलाकों में अब नवरात्र और अन्य त्योहारों के मौके पर रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति रहेगी। यह निर्णय त्योहारों के उत्साह और धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
ये भी पढ़ें: CPL 2025: कायरन पोलार्ड ने बनाया रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट में 400 कैच पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी