West Bengal ASDD Voter List: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट से छूटे नामों को लेकर चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। आयोग ने ASDD कैटेगरी में दर्ज वोटरों की लिस्ट अब ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। जिन पात्र मतदाताओं का नाम इस कैटेगरी में आने की वजह से वोटर लिस्ट से गायब है, वे Form 6 भरकर दोबारा अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के जरिए भी।
ASDD का मतलब है अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और हटाए गए वोटर। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि योग्य लोग अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। लिस्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिला स्तर के निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से भी इसे देखा जा सकता है।
West Bengal ASDD Voter List: ASDD कैटेगरी क्या है और लिस्ट कहां चेक करें?
SIR प्रक्रिया के दौरान कई नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाते हैं या अलग कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। ASDD इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कैटेगरी है। इसमें वे मतदाता शामिल होते हैं जो लंबे समय से अनुपस्थित हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या किसी अन्य कारण से लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अब ये लिस्ट सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति CEO पश्चिम बंगाल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल्स चेक कर सकता है। संबंधित जिले के निर्वाचन अधिकारी की साइट पर भी लिंक दिए गए हैं। अगर किसी योग्य व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में होने के कारण वोटर लिस्ट से गायब है, तो वह तुरंत कार्रवाई कर सकता है।
नाम छूटने पर Form 6 कैसे और कहां भरें?
वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए Form 6 सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनका नाम पहली बार जुड़ना है या किसी कारण से लिस्ट से हट गया है। 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवा और पहली बार वोट देने वाले भी इसी फॉर्म के जरिए आवेदन कर सकते हैं। शर्त यह है कि निर्धारित तारीख तक उनकी उम्र 18 साल होनी चाहिए।
आवेदन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका ऑनलाइन है। संबंधित पोर्टल पर जाकर Form 6 भरा जा सकता है। दूसरा तरीका BLO के माध्यम से है। बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर योग्य लोगों की पहचान करेंगे और उन्हें फॉर्म भरने में मदद देंगे। आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी पात्र व्यक्ति को प्रक्रिया की जटिलता के कारण वंचित न होना पड़े।
Form 6 भरते समय सही जानकारी और जरूरी दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। गलत या अधूरी जानकारी देने पर आवेदन खारिज हो सकता है। इसलिए दस्तावेजों की जांच करके ही आवेदन करें।
BLO की भूमिका और घर-घर सत्यापन कैसे होगा?
चुनाव आयोग ने BLO को इस प्रक्रिया में अहम जिम्मेदारी सौंपी है। BLO को SIR से पहले और बाद की वोटर लिस्ट की तुलना करनी होगी। इसके आधार पर योग्य मतदाताओं की पहचान की जाएगी। पहचाने गए वोटरों के घर सरकारी प्रतिनिधि जाएंगे और उनके वर्तमान स्टेटस की जांच करेंगे।
BLO को हर हफ्ते कम से कम 20 से 25 घरों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। पूरी प्रक्रिया को एक महीने के अंदर पूरा करने का टारगेट रखा गया है। घर जाते समय BLO न सिर्फ सत्यापन करेंगे बल्कि Form 6 भरने में भी मदद करेंगे। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ऑनलाइन प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं।
इसके अलावा आयोग ने विशेष कैंप लगाने का भी फैसला किया है। ये कैंप मोहल्लों, रैन-बसेरों, मजदूर बस्तियों और बेघर व वंचित लोगों वाले इलाकों में लगाए जाएंगे। लक्ष्य यह है कि कोई भी पात्र मतदाता जानकारी या पहुंच की कमी के कारण छूट न जाए।
राजनीतिक दलों की भूमिका और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी?
प्रक्रिया को और विश्वसनीय बनाने के लिए चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी शामिल किया है। BLO द्वारा तैयार की गई लिस्ट बूथ लेवल एजेंट (BLA) को दी जाएगी। BLA इन नामों का वेरिफिकेशन करेंगे। इससे योग्य मतदाताओं के नाम छूटने की आशंका कम होगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।
सत्यापन रिपोर्ट और Form 6 के आवेदन निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास भेजे जाएंगे। ERO कानून के मुताबिक अंतिम फैसला लेंगे कि नाम शामिल किया जाए या नहीं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बूथवार लिस्ट राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा की जाएगी।
वरिष्ठ चुनाव अधिकारी रोजाना इस पूरे काम की निगरानी करेंगे। जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। स्कूल-कॉलेज और स्थानीय स्तर पर लोगों को जानकारी दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र मतदाता अपना नाम जुड़वा सकें।
पश्चिम बंगाल में यह कदम SIR प्रक्रिया को ज्यादा समावेशी और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है। जिन लोगों का नाम ASDD लिस्ट में है या वोटर लिस्ट से गायब है, उन्हें जल्द से जल्द Form 6 के जरिए आवेदन करने की सलाह दी जा रही है। सही समय पर कार्रवाई करके वे अपना मतदान का अधिकार सुरक्षित रख सकते हैं।
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Sanjana Gupta
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