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Jharkhand High Court का निर्देश: रांची की सड़कों और चौक-चौराहों पर चालू रहें CCTV कैमरे, आठ थानों में कैमरे नहीं

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची की सड़कों और प्रमुख चौक-चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को कार्यशील रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपराध नियंत्रण के लिए सभी कैमरों को दुरुस्त करने और जिन थानों में कैमरे नहीं लगे हैं, वहां जल्द लगाने को कहा है। कोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी और रांची के एसएसपी से पूछा है कि इन थानों में कैमरे कब तक लग जाएंगे। राज्य में कैमरे लगाने के लिए जारी टेंडर की मौजूदा स्थिति भी मांगी गई है। यह निर्देश डोरंडा थाना पुलिस पर एक बच्चे को कथित रूप से अवैध हिरासत में रखने से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान आया। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी।

Jharkhand High Court: हेवियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई में आया निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने यह निर्देश हेवियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। याचिका डोरंडा थाना पुलिस द्वारा एक बच्चे को कथित रूप से अवैध हिरासत में रखे जाने से जुड़ी है। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट का ध्यान रांची में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की ओर गया।

अदालत ने इस मुद्दे को केवल एक थाने तक सीमित नहीं रखा। उसने पूरे शहर में निगरानी व्यवस्था की स्थिति पर सरकार से जानकारी मांगी। इसी क्रम में कोर्ट ने सड़कों और चौक-चौराहों पर कैमरों को चालू रखने पर जोर दिया।

रांची के आठ थानों में नहीं हैं सीसीटीवी कैमरे

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया। इसमें बताया गया कि रांची शहर के आठ थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। इनमें पंडरा ओपी, बरियातू, धुर्वा, एयरपोर्ट, हिंदीपीढ़ी, विधानसभा, एएचटीयू और साइबर थाना शामिल हैं।

शपथ पत्र के अनुसार, शहर के 17 पुलिस स्टेशन और ओपी में फिलहाल 123 सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। कोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी और रांची के एसएसपी से इन आठ थानों में कैमरे लगाने की समयसीमा बताने को कहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर कैमरों को लेकर एनएचएआई से जानकारी

कोर्ट ने सिर्फ राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों से ही जवाब नहीं मांगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से भी जानकारी तलब की गई है।

इसके अलावा अदालत ने राज्य में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जारी टेंडर की वर्तमान स्थिति बताने को कहा है। इससे साफ है कि कोर्ट निगरानी तंत्र को लेकर पूरी योजना और उसकी प्रगति की जानकारी चाहता है।

चेन छिनतई और सड़क दुर्घटनाओं का जिक्र

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि कैमरे नहीं लगे होने के कारण रांची में चेन छिनतई जैसी घटनाएं हो रही हैं। अदालत ने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के बाद वाहन चालक अक्सर मौके से भाग निकलते हैं।

कोर्ट के मुताबिक ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए सड़कों और प्रमुख चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों का कार्यशील रहना जरूरी है। कैमरे चालू रहने पर आरोपियों की पहचान और जांच में मदद मिल सकती है।

बच्चे को अवैध हिरासत में रखने का आरोप

यह हेवियस कॉर्पस याचिका फिरोज अंसारी और अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिका में आरोप है कि उनके बेटे को डोरंडा थाने में चार सितंबर 2026 से अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। आरोप के मुताबिक उस समय उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं थी।

याचिका के अनुसार बच्चे की जन्मतिथि 21 अप्रैल 2009 है, यानी चार सितंबर 2026 को उसकी उम्र 17 वर्ष थी। इसके समर्थन में आधार कार्ड की प्रति कोर्ट में पेश की गई। इसके बावजूद उसकी उम्र 19 वर्ष बताकर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद और आयुषी अमन ने पक्ष रखा।

मामले की अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी। उस दिन सरकार और संबंधित अधिकारियों की ओर से कोर्ट को थानों में कैमरे लगाने की समयसीमा और टेंडर की स्थिति की जानकारी देनी होगी। एनएचएआई के जवाब पर भी अदालत की नजर रहेगी।

रांची में निगरानी व्यवस्था पर बढ़ा दबाव

कुल मिलाकर झारखंड हाईकोर्ट के इस निर्देश ने रांची की निगरानी व्यवस्था पर सरकार और पुलिस प्रशासन का दबाव बढ़ा दिया है। शपथ पत्र के मुताबिक शहर के आठ थानों में अब भी कैमरे नहीं हैं, जबकि 17 थानों और ओपी में 123 कैमरे चालू हैं। कोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी, रांची के एसएसपी और एनएचएआई से जवाब मांगा है। चेन छिनतई और सड़क हादसों के बाद फरार होते चालकों का हवाला देकर अदालत ने कैमरों की जरूरत रेखांकित की। अब सबकी नजर 30 अक्तूबर की सुनवाई पर है, जब सरकार को अपनी योजना कोर्ट के सामने रखनी होगी।

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Author: Sanjna Gupta

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