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Agniveer Retirement 2026: अग्निवीरों का पहला बैच नवंबर में बाहर आएगा, सेवा निधि और नौकरी के नियम जानें

Agniveer Retirement 2026: अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के पहले बैच की चार साल की सेवा पूरी होने का समय करीब आ रहा है। पहले बैच के कुछ अग्निवीरों की सेवा नवंबर 2026 में खत्म होने की बात कही जा रही है।

इसके साथ यह सवाल भी उठ रहा है कि सेवा पूरी होने के बाद अग्निवीरों को कितनी राशि मिलेगी, कौन-सी सुविधाएं मिलेंगी और सरकारी नौकरी में क्या अवसर उपलब्ध होंगे।

चार साल बाद कितने अग्निवीर बाहर होंगे?

अग्निपथ योजना के तहत सामान्य तौर पर 75 प्रतिशत तक अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद रिहा किया जाना है। अधिकतम 25 प्रतिशत को नियमित कैडर में शामिल होने का मौका मिल सकता है।

नियमित किए जाने का फैसला निर्धारित चयन प्रक्रिया और सेना की जरूरतों पर निर्भर करता है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक तीनों सेनाएं स्थायी सेवा में रखे जाने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही हैं। हालांकि जब तक सरकार की तरफ से औपचारिक बदलाव की घोषणा नहीं होती, तब तक मौजूदा 25 प्रतिशत की सीमा ही लागू मानी जाएगी।

सेवा निधि पैकेज में कितनी रकम मिलेगी?

चार साल की सेवा पूरी होने पर बाहर होने वाले अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज दिया जाता है। केंद्र सरकार की योजना संबंधी जानकारी के अनुसार इसमें अग्निवीर और सरकार का योगदान तथा उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल होता है।

मूल योगदान के तौर पर दोनों पक्षों की तरफ से करीब 5.02-5.02 लाख रुपये यानी कुल 10.04 लाख रुपये जमा होते हैं। ब्याज सहित आधिकारिक योजना दस्तावेज में लगभग 11.71 लाख रुपये का सेवा निधि पैकेज बताया गया है। यह पैकेज आयकर से मुक्त है।

बीमा और कौशल प्रमाणपत्र की क्या स्थिति है?

अग्निवीरों को सेवा अवधि के दौरान 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर भी दिया जाता है। इसे सेवा खत्म होने के बाद मिलने वाली अलग से नकद राशि नहीं समझना चाहिए।

सेवा के दौरान अर्जित कौशल का प्रमाणपत्र भी दिया जाता है। यह प्रमाणपत्र आगे नौकरी के लिए उपयोगी हो सकता है।

CAPF और असम राइफल्स में कितना आरक्षण मिलेगा?

अग्निवीरों की सेवा पूरी होने के बाद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती के नियमों में प्रावधान किए हैं।

गृह मंत्रालय ने 21 जुलाई 2026 को जारी जानकारी में पूर्व अग्निवीरों के लिए कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी और असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था बताई है।

सेवा खत्म होने के बाद कौन-सी सुविधाएं नहीं मिलेंगी?

चार साल की सेवा पूरी कर बाहर आने वाले अग्निवीरों को सामान्य सैन्य सेवा की तरह पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलता। 48 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी सेवा अवधि के दौरान ही लागू होता है।

इसलिए पूर्व अग्निवीरों के लिए सेवा निधि, कौशल प्रमाणपत्र और सरकारी भर्ती में उपलब्ध आरक्षण जैसे प्रावधान अहम होंगे। नियमित कैडर में शामिल होने के लिए निर्धारित मानकों, प्रदर्शन और सेना की जरूरतों के आधार पर चयन होता है।

अग्निपथ योजना के तहत पहले बैच के अग्निवीरों की सेवा नवंबर 2026 में खत्म होने की बात कही जा रही है। बाहर होने वाले अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज, कौशल प्रमाणपत्र और CAPF में आरक्षण जैसी सुविधाएं मिलेंगी। पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा।

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Netsha Singh
Author: Netsha Singh

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