31 दिसंबर तक करें ‘बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के लिए आवेदन: उपायुक्त की अपील

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के किसानों को फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ‘बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ का लाभ उठाने की अपील जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की है। रबी मौसम 2024-25 के लिए इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई करना है।
जो किसान अब तक इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या कृषि रक्षक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान योजना की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए https://pmfby.gov.in/farmer पर भी जा सकते हैं।
ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए समान अवसर
इस योजना के तहत ऋणी और गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसानों को 31 दिसंबर तक आवेदन करने का मौका दिया गया है। आवेदन के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, बंटाई प्रमाण पत्र (बटाईदार कृषकों के लिए नोटराईज्ड), फसल बुवाई प्रमाण पत्र (स्वसत्यापित), और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
फसल के आधार पर बीमा राशि और प्रीमियम
पूर्वी सिंहभूम जिले में फसल के आधार पर प्रति हेक्टेयर बीमा राशि तय की गई है। गेहूं के लिए ₹58,178, राई-सरसों के लिए ₹33,202, चना के लिए ₹45,325, और आलू के लिए ₹1,68,075 की बीमा राशि निर्धारित है। इस योजना के तहत किसानों को मात्र ₹1 का टोकन प्रीमियम देना होगा।
उपायुक्त ने सभी किसानों से इस योजना में शामिल होकर अपनी फसलों को सुरक्षा कवच देने की अपील की है, जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आर्थिक नुकसान से बच सकें। यह योजना किसानों के लिए उनके भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

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