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मानहानि केस में आतिशी और संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, 4 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया है। यह मामला कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा दायर मानहानि याचिका से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली संदीप दीक्षित की याचिका पर सुनवाई करते हुए आप नेताओं को 4 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

निचली अदालत ने की थी शिकायत खारिज

इससे पहले अप्रैल में निचली अदालत ने संदीप दीक्षित की शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कथित मानहानिकारक बयान चुनावी माहौल में आपसी आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा थे। अदालत ने उस समय कहा था कि यह मामला ‘‘भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार’’ से जुड़ा है।

दीक्षित पक्ष की दलील

सोमवार को सुनवाई के दौरान संदीप दीक्षित के वकील ने तर्क दिया कि आप नेताओं के बयान व्यक्तिगत प्रकृति के थे और इससे उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि इन आरोपों से चुनावी प्रक्रिया में भी नुकसान हुआ, जो सीधे-सीधे मानहानि की श्रेणी में आता है।

आप नेताओं पर लगे थे गंभीर आरोप

दीक्षित ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आतिशी और संजय सिंह ने उन पर भाजपा से करोड़ों रुपये लेने का आरोप लगाया था। साथ ही, यह भी कहा गया था कि कांग्रेस ने आप को हराने के लिए भाजपा से मिलीभगत की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

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