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Big action by Jharkhand ATS:प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े 5 अभियुक्त गिरफ्तार

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  • राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का कर रहे थे संचालन
रांची/धनबाद।झारखंड एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) को मिली गुप्त सूचना के आधार पर राज्य में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एटीएस को सूचना मिली थी कि हिज्ब उत-तहरीर (HuT), अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS), आईएसआईएस (ISIS) और अन्य प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े कुछ व्यक्ति युवाओं को गुमराह कर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नेटवर्क में शामिल कर रहे हैं, साथ ही अवैध हथियारों का कारोबार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।
प्राप्त सूचना के आलोक में दिनांक 26 अप्रैल 2025 को धनबाद जिला के विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने गुलफाम हसन, अयान जावेद, मोहम्मद शहजाद आलम और शबनम प्रवीण को गिरफ्तार किया। ये सभी थाना बैंक मोड़, जिला धनबाद के निवासी हैं। उनके पास से आग्नेयास्त्र, कारतूस, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज व पुस्तकें बरामद की गईं।
इन चारों अभियुक्तों को एटीएस, रांची में मामला दर्ज कर 27 अप्रैल 2025 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आगे की पूछताछ के लिए 30 अप्रैल 2025 को पुलिस रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त अयान जावेद ने खुलासा किया कि अम्मार याशर नामक व्यक्ति भी इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।
इसके पश्चात एटीएस ने अम्मार याशर (उम्र 33 वर्ष, पिता – फिरोज खान, निवासी – शमशेर नगर, थाना – भूली ओपी, जिला – धनबाद) को दिनांक 30 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया। उसके मोबाइल से प्रतिबंधित संगठन से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज प्राप्त हुए, जिन्हें विधिवत जप्त किया गया। पूछताछ में अम्मार याशर ने स्वीकार किया कि वह पूर्व में इंडियन मुजाहिदीन (IM) जैसे आतंकी संगठन से भी जुड़ा हुआ था। वर्ष 2014 में जोधपुर पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। लगभग 10 वर्षों तक जेल में रहने के बाद वर्ष 2024 में जमानत पर रिहा हुआ और पुनः धनबाद आकर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो गया।
अम्मार याशर का आपराधिक इतिहास इस प्रकार है:
1. एसओजी, जयपुर (राजस्थान)
कांड संख्या – 03/2024, धारा – 4/5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 16/17/18/18A/18B/19/20/23 UAPA एवं 121/121A/122 IPC।
2. थाना – लालकोठी, जयपुर (राजस्थान)
कांड संख्या – 288/2019, धारा – 42 कारा अधिनियम।
3. थाना – प्रतापनगर, जोधपुर (राजस्थान)
कांड संख्या – 113/2014, धारा – 3/4/5/59B NDPS Act एवं 10/13/15/16/17/18/18B/19/20/21/23/38/40 UAPA तथा 120B/212/465/467/468/471 IPC।
झारखंड एटीएस की इस कार्रवाई को राज्य में आतंकवादी नेटवर्क की जड़ों पर प्रहार माना जा रहा है। फिलहाल सभी अभियुक्तों से गहन पूछताछ जारी है और अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

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