Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान 4.96 करोड़ मतदाताओं को बड़ी राहत दी। आयोग ने 30 जून 2025 को 2003 की मतदाता सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। जिन लोगों का नाम इस सूची में है, उन्हें अपनी पात्रता के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना है। यह खबर बिहार के गांवों और छोटे शहरों के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे वोटर सत्यापन का काम आसान हुआ। आइए जानते हैं इस फैसले की पूरी जानकारी।
Bihar Election 2025: 4.96 करोड़ मतदाताओं के लिए अच्छी खबर, 2003 की सूची अपलोड, अब दस्तावेज की जरूरत नहीं
मुख्य बातें
- 2003 की वोटर लिस्ट से आसान हुआ सत्यापन
- नए मतदाताओं के लिए क्या है नियम?
- कानूनी आधार क्या है?
- Bihar Election 2025: मतदाता सूची को शुद्ध करने की कोशिश

2003 की वोटर लिस्ट से आसान हुआ सत्यापन
निर्वाचन आयोग की 30 जून 2025 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बिहार की 2003 की मतदाता सूची, जिसमें 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं, आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर डाल दी गई। यह बिहार के कुल मतदाताओं का करीब 60 प्रतिशत है। जिनका नाम इस सूची में है, उन्हें जन्मतिथि या जन्मस्थान का कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। उन्हें केवल अपने विवरण की पुष्टि करके भरा हुआ गणना फॉर्म (Enumeration Form) जमा करना है। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को भी यह सूची हार्ड कॉपी में दी गई, ताकि सत्यापन का काम तेजी से हो सके।
नए मतदाताओं के लिए क्या है नियम?
जिन लोगों का नाम 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। लेकिन अगर उनके माता-पिता का नाम 2003 की सूची में है, तो माता-पिता से जुड़े अलग दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है; सूची का संबंधित हिस्सा ही प्रमाण के रूप में काफी है। उन्हें केवल अपने बारे में दस्तावेज देने होंगे। बाकी मतदाताओं, यानी करीब 40 प्रतिशत, को आयोग की ओर से तय दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज देकर अपनी पात्रता साबित करनी थी।
ऑनलाइन फॉर्म वोटर हेल्पलाइन ऐप या वेबसाइट के जरिए भरा जा सकता है। ऑफलाइन जानकारी के लिए प्रखंड, अनुमंडल या जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी जानकारी मिलती है।
कानूनी आधार क्या है?
आयोग ने बताया कि यह पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(2)(a) और मतदाता पंजीकरण नियमों के नियम 25 के तहत किया गया। संविधान का अनुच्छेद 326 तय करता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का भारतीय नागरिक, जो उस क्षेत्र का सामान्य निवासी है, मतदाता बन सकता है। बिहार में SIR की प्रक्रिया 25 जून 2025 से शुरू हुई थी।
Bihar Election 2025: मतदाता सूची को शुद्ध करने की कोशिश
चुनाव आयोग का लक्ष्य था कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में न रहे। साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाना भी इसका मकसद बताया गया। विपक्षी दलों ने इतने कम समय में पूरे राज्य में पुनरीक्षण कराने और दस्तावेजों की शर्तों पर सवाल उठाए, जबकि आयोग ने 2003 की सूची को आधार बनाकर बड़ी संख्या में लोगों के लिए प्रक्रिया आसान करने की बात कही।
आगे क्या हुआ?
पहले चरण के बाद 1 अगस्त 2025 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित हुई और 1 सितंबर तक दावे-आपत्तियां ली गईं। 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई, जिसमें करीब 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं। इसके बाद नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए।
मतदाताओं के लिए जरूरी बातें
अपना या अपने माता-पिता का नाम 2003 की सूची में खोजने के लिए वेबसाइट पर जिला, विधानसभा क्षेत्र और बूथ चुनकर सूची देखी जा सकती है। नाम मिल जाए तो उस पेज का प्रिंट या विवरण संभालकर रखें, क्योंकि गणना फॉर्म के साथ यही प्रमाण का काम करता है। अगर नाम, उम्र या पते में कोई गलती दिखे, तो अपने BLO से संपर्क करें। किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से ही जानकारी लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
2003 की मतदाता सूची कहां देखी जा सकती है?
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर।
2003 की सूची में नाम हो तो क्या करना होगा?
केवल अपने विवरण की पुष्टि कर भरा हुआ गणना फॉर्म जमा करना होगा, कोई अन्य दस्तावेज नहीं।
अगर सिर्फ माता-पिता का नाम 2003 की सूची में हो?
तो माता-पिता के दस्तावेज नहीं देने होंगे; सूची का संबंधित अंश काफी है। अपने बारे में दस्तावेज देने होंगे।
मतदाता हेल्पलाइन नंबर क्या है?
1950।
Sanjana Gupta
Hindi Content Writer | New Media Kiran
Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.
कवरेज: Sanjna Gupta, News Media Kiran
