सिखों के मौलिक अधिकार को बरकरार
सिखों के मौलिक अधिकार को बरकरार

पंजाब एवं हरियाणा: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) और एक महिला वकील ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने सिखों के मौलिक अधिकार को बरकरार रखने के लिए समान नियामक दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की, जिससे वे भारतीय संविधान के तहत अपने धर्म के प्रतीक के रूप में कृपाण रख सकें
एक जनहित याचिका के रूप में दायर इस याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को अनुच्छेद 25 के तहत सिख समुदाय को प्रदत्त मौलिक अधिकारों को अक्षरशः लागू करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है, जो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार सुनिश्चित करता है।
याचिकाकर्ताओं में से एक, अधिवक्ता अरमनजोत कौर, जो पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल में पंजीकृत हैं, ने याचिका में विस्तार से बताया कि कैसे उन्हें राजस्थान न्यायिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। याचिका के अनुसार, अरमनजोत कौर परीक्षा देने के लिए जोधपुर गई थीं। हालाँकि, उसके बार-बार कहने के बावजूद, 23 जून, 2024 को गेट पर मौजूद एक न्यायिक अधिकारी ने उसे परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया।
“याचिकाकर्ता ने न्यायिक अधिकारी को समझाया कि छोटी कृपाण एक बपतिस्मा प्राप्त सिख द्वारा धारण किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण ककार है और इसे धारण करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा अनुमत है। लेकिन उसके सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया और उसे परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया गया।”
याचिका में कहा गया है कि एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी – राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) – से संपर्क करने और लिखित शिकायत प्रस्तुत करने के बाद भी, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई और उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप, उसे एक ऐसी परीक्षा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसके लिए वह पात्र और हक़दार थी। इस मामले की जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है।