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CG News: सूरजपुर हत्याकांड में 3 को सजा-ए-मौत, 1 को उम्रकैद; मां और बेटी की हुई थी हत्या, शरीर पर मिले थे 61 चोटों के निशान

10 अक्टूबर 2026
CG News
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CG News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पुलिस प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी 11 वर्षीय बेटी की हत्या का मामला कोर्ट में फैसला सुनाने के बाद चर्चा में है। त्वरित अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन को सजा-ए-मौत और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला 13 अक्टूबर 2024 की उस रात की घटना पर आधारित है, जिसमें मां और बेटी के शरीर पर कुल 61 चोटों के निशान पाए गए थे।

जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। सरकारी वकील सुरेश शर्मा के अनुसार, मुख्य आरोपी कुलदीप साहू (32 वर्ष), चंद्रकांत चौधरी (28 वर्ष) और फूल सिंह उर्फ रिंकू (28 वर्ष) को मृत्युदंड दिया गया है। चौथे आरोपी आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी (20 वर्ष) को उम्रकैद की सजा मिली है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को स्वीकार करते हुए इस मामले को अत्यंत जघन्य अपराध माना।

घटना कैसे हुई और आरोपियों ने क्या किया?

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 13 अक्टूबर 2024 को सूरजपुर शहर में प्रधान आरक्षक की 35 वर्षीय पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने कुलदीप साहू को मुख्य आरोपी बताया था। घटना वाली रात साहू ने सबसे पहले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के रास्ते पर तैनात आरक्षक घनश्याम सोनी पर गर्म तेल फेंका। उस समय चंद्रकांत चौधरी, आर्यन विश्वकर्मा और फूल सिंह भी मौके पर मौजूद बताए गए।

इसके बाद प्रधान आरक्षक और अन्य पुलिसकर्मी साहू की तलाश में निकल पड़े। जब टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो साहू ने पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने का प्रयास किया और मौके से फरार हो गया। फरार होने के बाद वह प्रधान आरक्षक के घर में घुस गया। वहां उसने अपनी पत्नी और बेटी पर हमला किया। आरोप है कि साथियों की मदद से उसने महिला का यौन उत्पीड़न भी किया और फिर दोनों की हत्या कर दी। शवों को घर से करीब चार किलोमीटर दूर पिढ़ा गांव में फेंक दिया गया।

61 चोटों के निशान और यौन उत्पीड़न ने क्यों बढ़ाई गंभीरता?

सरकारी वकील ने अदालत में बताया कि महिला और उसकी बेटी के साथ बर्बर मारपीट की गई थी। महिला के शरीर पर 33 और बच्ची के शरीर पर 28 चोटों के निशान मिले। आरोपियों के कपड़ों पर भी खून के निशान पाए गए। इन सबूतों को आरोपियों की ओर से चुनौती नहीं दी गई। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू से जुड़े फिंगरप्रिंट साक्ष्य पर भी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई।

इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मी की पत्नी के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। इस तथ्य ने अपराध की गंभीरता को और बढ़ा दिया। अदालत के सामने मामले को अत्यंत गंभीर और जघन्य बताते हुए कड़ी सजा की मांग की गई थी। कोर्ट ने इन दलीलों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया।

परिवार ने फैसले पर क्या कहा और आरोपी के मुस्कुराने पर सवाल क्यों उठे?

प्रधान आरक्षक के बड़े भाई (नाम बदला हुआ) ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि परिवार को ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी और यह उन्हें इस दुख से उबरने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि घटना के बाद उनका भाई पूरी तरह टूट गया था। मुश्किल समय में पुलिस विभाग ने परिवार का साथ दिया और हौसला बढ़ाया।

उन्होंने पिछले महीने अदालत के बाहर कुलदीप साहू के मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाने के वीडियो पर भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि इतने गंभीर अपराध के बावजूद आरोपी के चेहरे पर किसी तरह का पछतावा नजर नहीं आया। यह आरोपी की सोच और परवरिश पर सवाल खड़े करता है। बताया गया कि पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश के एक अलग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद साहू को सूरजपुर जिला अदालत से बाहर निकलते समय मुस्कुराते हुए देखा गया था। उसने मीडियाकर्मियों से उस तस्वीर का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा था।

त्वरित अदालत का फैसला और आगे क्या हो सकता है?

सूरजपुर की त्वरित अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपेक्षाकृत जल्दी फैसला सुनाया। मौत की सजा पाने वाले तीनों आरोपियों के खिलाफ आगे हाईकोर्ट में अपील का रास्ता खुला है। उम्रकैद पाने वाले आरोपी के मामले में भी कानूनी प्रक्रिया जारी रह सकती है। पुलिस का दावा है कि शुरुआती जांच में ही मजबूत सबूत जुटा लिए गए थे, जिससे अभियोजन पक्ष मजबूत स्थिति में रहा।

यह मामला छत्तीसगढ़ में पुलिस परिवारों की सुरक्षा और जघन्य अपराधों की सजा को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। परिवार की संतुष्टि के बावजूद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उच्च अदालतों में इसकी समीक्षा हो सकती है।

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Netsha Singh
Author: Netsha Singh

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कवरेज: Netsha Singh, News Media Kiran

Netsha Singh

News Media Kiran के लिए लिखते हैं।

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