Delhi School Update: दिल्ली के स्कूलों में प्रदूषण के कारण आउटडोर गतिविधियां बंद, बच्चों की सेहत को खतरा
CAQM ने नवंबर-दिसंबर में स्कूलों की बाहरी गतिविधियों पर लगाई रोक - AQI 400 पार, बच्चों की सेहत खतरे में
Delhi School Update: दिल्ली-एनसीआर में हवा का हाल इतना बुरा हो गया है कि बच्चे बाहर खेल भी नहीं सकेंगे। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें नवंबर और दिसंबर में स्कूलों की सभी आउटडोर एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये फैसला लिया गया है। वजह साफ है – खतरनाक स्तर का प्रदूषण बच्चों के फेफड़ों और सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। सरकारी, प्राइवेट स्कूलों से लेकर कॉलेज तक सबको ये नियम मानना होगा। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं।
Delhi School Update: दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ गया है? AQI ने तोड़ा रिकॉर्ड
दिल्ली की हवा अब जहर बन चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से ऊपर चला गया है, जो ‘सीवियर’ कैटेगरी में आता है। धुंध इतनी घनी है कि सड़कें दिखाई नहीं देतीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में बच्चों को बाहर भेजना खतरनाक है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर AQI सुधरा तो ही इवेंट्स होंगे। ये फैसला एमसी मेहता केस के तहत लिया गया, जो सालों से दिल्ली के प्रदूषण पर नजर रख रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पराली जलाना, गाड़ियों का धुआं और फैक्टरियां मिलकर ये हाल बना रही हैं।
प्रदूषण से बच्चों को क्या नुकसान?
- सांस लेने में तकलीफ, खांसी-जुकाम बढ़ना।
- फेफड़ों पर असर, लंबे समय तक बीमारी का खतरा।
- आंखों में जलन और सिरदर्द जैसी परेशानियां।
- डॉक्टरों की सलाह: घर पर ही रहें, मास्क लगाएं और पानी ज्यादा पिएं।
कौन सा कमीशन ने सर्कुलर जारी किया? किन स्कूलों पर लागू?
CAQM ने ये सर्कुलर एजुकेशन डायरेक्टर और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भेजा है। इसमें साफ लिखा है कि नवंबर-दिसंबर तक कोई आउटडोर स्पोर्ट्स या एथलेटिक्स इवेंट नहीं होगा।
ये नियम लागू होंगे:
- सभी सरकारी और सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूल।
- प्राइवेट रिकग्नाइज्ड स्कूल (DoE, NDMC, MCD, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर)।
- यूनिवर्सिटी और कॉलेज।
- नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और मिनिस्ट्री से मान्यता प्राप्त एसोसिएशन।
कमीशन ने कहा, “NCR के राज्यों और दिल्ली सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। लोकल AQI देखकर इवेंट्स पोस्टपोन करें।” सुप्रीम कोर्ट की बेंच (चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन) ने भी इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया।
स्कूलों के लिए क्या गाइडलाइंस?
- बाहर खेलकूद या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन बंद।
- इंडोर एक्टिविटी ही करें, जैसे क्लासरूम गेम्स।
- पैरेंट्स को सूचना दें, बच्चों को घर पर रखें।
- नया आदेश आने तक ये नियम मानें।
क्या होगा आगे? प्रदूषण कब सुधरेगा?
दिल्ली हाई कोर्ट में भी प्रदूषण पर याचिका लंबित है। अगर AQI 200 से नीचे आया तो शायद इवेंट्स शुरू हो सकें। लेकिन फिलहाल, स्कूल प्रिंसिपल और टीचर्स को अलर्ट रहना होगा। पैरेंट्स चिंतित हैं, लेकिन ये कदम बच्चों की जान बचाने के लिए जरूरी है। सरकार ने GRAP स्टेज 4 के तहत और सख्त कदम उठाए हैं, जैसे निर्माण कार्य बंद और ऑड-ईवन।
स्वच्छ हवा के लिए सब मिलकर प्रयास करें
ये सर्कुलर सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे शहर की सेहत का सवाल है। प्रदूषण से लड़ने के लिए हमें भी कदम उठाने चाहिए – कार पूल करें, पेड़ लगाएं और स्मोकिंग छोड़ें। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, तो टीचर से बात करें। स्वस्थ दिल्ली बनाएं, बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखें!



