दक्षिणी राज्यविविध

एडीजे वन अखिलेश कुमार तिवारी के अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर एक नाबालिक को 20 साल कारावास की सुनाई सजा

लोहरदगा : स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे वन अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने नाबालिक युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर फैसला सुनाते हुए एक नाबालिक किशोर को 20 साल कारावास व 15 हजार रुपया अर्थ दंड लगाने का फैसला सुनाया है।

इस संदर्भ में लोक अभियोजक मिनी लकडा ने बताया कि, भंडरा थाना क्षेत्र के विटपी गांव में गत तीन अप्रैल 2023 को एक नाबालिक युवती के साथ चार नाबालिक किशोरों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। सभी आरोपी विटपी गांव के रहने वाले हैं। शादी समारोह में भाग लेने इस गांव में पहुंची पीड़िता को जब रात में प्यास लगी तो वह निकट के चापाकल गई थी। घात, लगाकर बैठे नाबालिक आरोपियों ने उसे बलपूर्वक झाड़ियां में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।भंडरा थाना में मामला दर्ज होने के बाद नामजद अभियुकतों के विरुद्ध न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया। अदालत ने एक आरोपी को सजा सुनाया है। जबकि दो आरोपियों के विरुद्ध सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। फिलहाल दुष्कर्म के मामले पर अदालत की कार्रवाई का स्थानीय स्तर पर लोगों ने स्वागत किया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!