Search
Close this search box.

राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, आज देशभर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान और संसद में धक्कामुक्की मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे से देश का सियासी मिजाज बदल गया है. वहीं अब इन दोनों मामलों को लेकर कांग्रेस आज शुक्रवार को देशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी. बता दें कि संसद में धक्कामुक्की के मामले में बीजेपी सांसद ने दिल्ली के सांसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है.
दरअसल संसद के अंदर दो बीजेपी सांसदों को चोट लगने के मामले में राहुल गांधी पर BNS की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है. अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज समेत एनडीए के तीन सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस से अपनी शिकायत में संसद में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.
राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज
दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज की. इससे पहले दिन में बीजेपी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया. इसके साथ ही बीजेपी ने हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत राहुल गांधी को आरोपित करने की मांग की थी.
इन धाराओं में मुकदमा दर्ज
बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी संसद मार्ग थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत सौंपी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई.

राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है पुलिस
अधिकारी ने कहा कि पुलिस मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुला सकती है. पुलिस लोकसभा सचिवालय से उस स्थान की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगी, जहां यह घटना हुई थी. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि धारा 117 के अलावा राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं. धारा 117 के तहत सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है, जो सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है.

Leave a Comment

और पढ़ें

Buzz Open / Ai Website / Ai Tool