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Gang rape of minor: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

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चाईबासा।पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र के भरभरिया गांव में नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
ऐसे हुआ था जघन्य अपराध
घटना 13 अप्रैल 2023 की है, जब भरभरिया गांव निवासी कांडेय बिरूवा और गुरुचरण पिंगुवा ने एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस जघन्य अपराध के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
कोर्ट का फैसला
करीब दो साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद, चाईबासा अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
आरोपी पहले से थे जेल में बंद
सजा सुनाए जाने से पहले ही दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने की बात कहते हुए संतोष जताया। वहीं, प्रशासन ने भी दोहराया कि महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को सख्त सजा दिलाने के लिए तत्पर रहेगा।

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