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अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर जनहित याचिका के खिलाफ आपत्तियाँ दर्ज करे-उच्च न्यायालय

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अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर जनहित याचिका के खिलाफ आपत्तियाँ दर्ज करे-उच्च न्यायालय

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मुंबई की 24 मस्जिदों में अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति मांगने वाली एक जनहित याचिका (PIL) की विचारणीयता पर अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत करे। याचिकाकर्ता, मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर एसोसिएशन, महाराष्ट्र के महासचिव हैं।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील पीएच कंथारिया ने अदालत को बताया

  • याचिकाकर्ता अंसारी के खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज हैं
  •  उन्हें इस साल 16 मई के एक आदेश के तहत मुंबई से निर्वासित कर दिया गया था।
  • निर्वासन आदेश के बावजूद, वह मुंबई में आ गए और 4 जुलाई को जनहित याचिका के समर्थन में एक शपथ पत्र दायर किया।
  • यह भी दावा किया कि अंसारी ने गुरुवार को अदालती सुनवाई में शामिल होने के लिए 22,900 लोगों को आमंत्रित किया था,
  • जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हुई और पुलिस को अदालत परिसर के आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

अंसारी के वकील ने राज्य सरकार के दावों और दलीलों का खंडन किया।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप वी. मार्ने की पीठ ने इसके बाद राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जनहित याचिका की विचारणीयता पर अपनी आपत्तियाँ लिखित रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को आपत्तियों की एक प्रति याचिकाकर्ता के वकील को भी देने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जनहित याचिका को एक ऐसी ही याचिका के साथ जोड़ दिया जाए जो अभी भी लंबित है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होने की संभावना है।

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Author: newsmedia kiran.com

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