Jharkhand Crime News: झारखंड सदर हत्या मामला, राजदेव पाल और पत्नी को पिता की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा
राजदेव पाल और मंजू देवी को सागर महतो की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा, 25 हजार जुर्माना भी लगाया गया

Jharkhand Crime News: झारखंड के पलामू जिले में एक दुखद घटना हुई थी। वहां सदर थाना इलाके में राजदेव पाल और उनकी पत्नी मंजू देवी ने राजदेव के पिता सागर महतो की गला दबाकर हत्या कर दी। अब अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। यह फैसला आज 14 अगस्त 2025 को आया है। लोग इस मामले को झारखंड सदर हत्या मामला कहते हैं।
Jharkhand Crime News: घटना की पूरी कहानी
यह मामला 9 मई 2024 का है। जगह थी पलामू जिले का कउडिया गांव, टिंकोनिया टोला। राजदेव पाल और मनju देवी ने मिलकर सागर महतो की हत्या की योजना बनाई। उन्होंने गला दबाकर उन्हें मार डाला। राजदेव का छोटा भाई रामदेव पाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि भाई और भाभी ने साजिश रची थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की।
पुलिस की टीम में सब-इंस्पेक्टर मनोज कुमार मुंडा और श्यामजय कुमार सिंह जैसे अधिकारी थे। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और दोनों आरोपियों से पूछताछ की। मामला नंबर 42/2024 दर्ज हुआ। जांच से पता चला कि हत्या की वजह घरेलू झगड़ा था, लेकिन साफ-साफ कारण नहीं बताया गया।
अदालत का फैसला और सजा
दलटनगंज की जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चला। लंबी सुनवाई के बाद आज फैसला आया। अदालत ने राजदेव पाल और मनजू देवी को दोषी ठहराया। दोनों को उम्रकैद की सजा दी गई। साथ ही हर एक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अगर जुर्माना नहीं दिया तो एक साल की और कड़ी सजा होगी।