Jharkhand crime news: झारखंड की एक अदालत ने दहेज के लिए अपनी बहू को जिंदा जलाकर मार डालने के एक जघन्य मामले में आरोपी सास को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए इसे एक गंभीर अपराध माना। इस केस में पीड़िता द्वारा मृत्यु से पहले दिया गया बयान सजा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आधार बना।
क्या है पूरा मामला?
यह दिल दहला देने वाली घटना कुछ साल पहले की है, जब पीड़िता की शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की सास, पति और अन्य ससुराल वाले अक्सर उससे और दहेज लाने की मांग करते थे और मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया जाता था।
घटना वाले दिन, विवाद इतना बढ़ गया कि सास ने अपनी बहू पर केरोसिन तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी। बुरी तरह झुलस चुकी पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
Jharkhand crime news: मृत्यु पूर्व बयान बना सजा का आधार
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत पीड़िता का वह बयान था जो उसने मरने से ठीक पहले पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया था। अपने मृत्यु पूर्व बयान में, पीड़िता ने स्पष्ट रूप से बताया था कि उसकी सास ने ही उसे जलाकर मारने की कोशिश की है। उसने दहेज के लिए किए जा रहे उत्पीड़न की पूरी कहानी भी बयान की थी। अदालत ने इस मृत्यु पूर्व बयान को सबसे पुख्ता सबूत मानते हुए अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट का फैसला
शनिवार को, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और सभी सबूतों पर विचार करने के बाद, आरोपी सास को बहू की हत्या का दोषी पाया। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, सबूतों के अभाव में मामले के अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
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Sanjana Gupta
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