बुधवार, 4 नवंबर 2026
लाइव देखें
हॉट टॉपिक्स
ब्रेकिंग

MP News: मध्य प्रदेश के हरदा में काले हिरण का शिकार, खेत में शव छोड़कर फरार हुए शिकारी, वन विभाग में मचा हड़कंप

1 मिनट पहले
MP News: मध्य प्रदेश के हरदा में काले हिरण का शिकार
MP News: मध्य प्रदेश के हरदा में काले हिरण का शिकार

MP News: मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हंडिया वन परिक्षेत्र में बंदूक से गोली मारकर काले हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। सोमवार रात खेतों में सिंचाई कर रहे किसानों ने अचानक गोली चलने की आवाज सुनी।

टॉर्च लेकर मौके पर पहुंचने पर किसानों को खून से लथपथ एक मादा काला हिरण मृत अवस्था में मिला। किसानों को देखते ही शिकारी मौके से भाग निकले। मंगलवार को वन विभाग ने पूरी प्रक्रिया पूरी की।

घटना की पूरी जानकारी क्या है?

सोमवार की रात हंडिया वन परिक्षेत्र के आसपास के खेतों में सिंचाई का काम चल रहा था। तभी किसानों ने तेज गोली की आवाज सुनी। आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी लेकर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक मादा काला हिरण खून से लथपथ पड़ी है। हिरण की मौत हो चुकी थी। शिकारी किसानों के पहुंचते ही खेत छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना तुरंत वन विभाग और स्थानीय थाने को दी गई। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर नाराजगी है क्योंकि काला हिरण संरक्षित वन्यजीव है।

वन विभाग ने क्या कार्रवाई की?

मंगलवार सुबह वन परिक्षेत्र अधिकारी की मौजूदगी में मृत हिरण का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद न्यायालय से अनुमति ली गई। अनुमति मिलने के बाद नियमानुसार शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी सीएस भिलाला ने बताया कि आरोपितों की तलाश तेज कर दी गई है। शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कर्मचारियों को रात के समय गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग पूरे इलाके में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने जा रहा है।

ग्रामीणों ने क्या समस्या बताई?

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि फसल कटने के बाद खेत खाली हो जाते हैं। रात के समय काले हिरण और अन्य वन्यजीव इन खाली खेतों में विचरण करते हैं। ऐसे में वे शिकारियों के आसान निशाने पर आ जाते हैं। पहले भी कभी-कभी ऐसी घटनाओं की आशंका जताई जाती रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि खाली खेतों वाले इलाकों में नियमित गश्त बढ़ाई जाए। वे समय पर सूचना देने को तैयार हैं ताकि शिकारियों को पकड़ा जा सके।

काले हिरण के शिकार पर कानूनी प्रावधान क्या हैं?

काला हिरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजाति की श्रेणी में आता है। इसके शिकार या मारने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जा सकता है। सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। वन विभाग द्वारा तलाश अभियान तेज किए जाने से आरोपितों के जल्द पकड़े जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई से वन्यजीव संरक्षण को बल मिलता है और भविष्य की घटनाओं पर अंकुश लगता है।

भविष्य में शिकार रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

वन परिक्षेत्र अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए इलाके में विशेष अभियान चलाया जाएगा। कर्मचारियों को रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। खाली खेतों और वन्यजीवों के आवागमन वाले रास्तों पर निगरानी तेज की जाएगी। ग्रामीणों से भी सहयोग मांगा गया है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। विभाग का मानना है कि जागरूकता और सख्त निगरानी से ऐसी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद जांच आगे बढ़ेगी।

हरदा जिले के हंडिया वन परिक्षेत्र में हुई काले हिरण के शिकार की यह घटना वन्यजीव संरक्षण की चुनौतियों को फिर से रेखांकित करती है। फसल कटाई के बाद खाली खेतों में वन्यजीवों के आसान लक्ष्य बनने की समस्या स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

Read More Here

Netsha Singh
Author: Netsha Singh

वोटिंग जानकारी लोड हो रही है...

कवरेज: Netsha Singh, News Media Kiran

Netsha Singh

News Media Kiran के लिए लिखते हैं।

अपनी राय दें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *