Rahul Gandhi News: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार, कहा- सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा
चीन द्वारा भारत की ज़मीन पर कब्ज़े के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार

Rahul Gandhi News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके एक बयान के लिए कड़ी फटकार लगाई। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दावा किया था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। कोर्ट ने राहुल से पूछा कि उनके पास इस दावे का कोई पक्का सबूत है या नहीं।
कोर्ट ने दी मानहानि मामले में राहत
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में चल रहे मानहानि मामले को तीन हफ्तों के लिए रोक दिया। यह मामला 2020 में गलवान घाटी में भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प के संदर्भ में राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश में पीटा और 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय ज़मीन पर कब्ज़ा किया। कोर्ट ने राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा की आपको यह कैसे पता कि चीन ने इतनी ज़मीन पर कब्ज़ा किया? क्या आप वहां थे?
संसद में बोलें, सोशल मीडिया पर नहीं
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने राहुल गांधी को सलाह दी कि वे ऐसी बातें संसद में उठाएं, न कि सोशल मीडिया पर। कोर्ट ने कहा- आप विपक्ष के नेता हैं, आपको जिम्मेदारी से बोलना चाहिए।” राहुल के वकील ने तर्क दिया कि अगर विपक्ष का नेता ऐसी बातें नहीं उठा सकता, जो अखबारों में छप चुकी हैं, तो वह अपनी भूमिका कैसे निभाएगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि बिना पक्के सबूत के ऐसे बयान देना गलत है।
Rahul Gandhi News: बीजेपी ने भी साधा निशाना
बीजेपी नेता किरेन रिजिजू ने कोर्ट के इस रुख का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी का बयान भारत की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। उन्होंने ट्वीट किया राहुल गांधी बार-बार गैर-जिम्मेदाराना बयान देते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं।
मानहानि मामला और भविष्य
यह मानहानि मामला पूर्व बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल के बयान ने भारतीय सेना का अपमान किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राहुल को भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है।