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Jharkhand News: जीएसटी काउंसिल बैठक में वित्त मंत्री ने मांगा 2000 करोड़ का मुआवजा

जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड ने राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ सालाना मुआवजे की मांग की।

Jharkhand News: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के हितों को जोरदार तरीके से रखा। उन्होंने केंद्र सरकार से हर साल 2000 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की, ताकि जीएसटी दरों में बदलाव से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई हो सके। यह बैठक 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई, जिसमें देशभर के वित्त मंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आइए जानें इस मांग के पीछे की वजह और बैठक के प्रमुख बिंदु।

Jharkhand News: जीएसटी से झारखंड को नुकसान

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि जीएसटी लागू होने से झारखंड को भारी राजस्व नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा झारखंड एक विनिर्माण राज्य है, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय केवल 1.5 लाख रुपये है। कम खरीद शक्ति के कारण हम उपभोक्ता राज्य की श्रेणी में नहीं आते। 2017 से 2024-25 तक झारखंड को 16,408 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, और 2029 तक यह 61,670 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। किशोर ने कहा कि कोयला और स्टील का 75-80% उत्पादन अन्य राज्यों में जाता है, जिससे जीएसटी का लाभ उन राज्यों को मिल रहा है।

Jharkhand News: मुआवजे की जरूरत

किशोर ने केंद्र से अपील की कि झारखंड जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को मुआवजा देना बंद न किया जाए। उन्होंने कहा 2017 से 2022 तक हमें मुआवजा मिला, लेकिन अब यह बंद हो गया है। हर साल 2000 करोड़ रुपये का मुआवजा मिले, तभी झारखंड आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएगा। यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएसटी दरों में बदलाव से झारखंड को और नुकसान होने की आशंका है।

Jharkhand News: बैठक के अन्य बिंदु

जीएसटी काउंसिल ने दो-स्तरीय कर संरचना (5% और 18%) को मंजूरी दी है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। हालांकि, मुआवजे पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। किशोर ने कहा कि अगर केंद्र नुकसान की भरपाई की गारंटी देता है, तो झारखंड इस सुधार का समर्थन करेगा। विपक्षी शासित आठ राज्यों ने भी मुआवजे की मांग उठाई, जिससे यह मुद्दा और गर्म हो गया है।

लोगों के लिए सलाह

झारखंड के लोग और व्यवसायी जीएसटी नियमों से जुड़े अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। अगर आपको जीएसटी से संबंधित कोई सवाल हो, तो स्थानीय कर कार्यालय से संपर्क करें। यह खबर सामान्य जागरूकता के लिए है और व्यक्तिगत सलाह के लिए विशेषज्ञ से संपर्क करें।

Sanjna Gupta
Author: Sanjna Gupta

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