वाराणसी: अब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को स्क्रैप करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने ऐसा नियम बदल दिया है जिससे इन पुरानी गाड़ियों को दोबारा किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर कराने का रास्ता खुल गया है।
“1 साल की NOC लिमिट गायब! पुरानी गाड़ी को दूसरे राज्य में बेचो, दिल्ली में प्रदूषण ↓ – लेकिन BS-VI कमर्शियल पर बैन!”

