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Seven years of rigorous imprisonment and a fine of ₹10,000; चाकूबाजी मामले में आरोपी को 7 साल की सजा, अर्थदंड भी लगा

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चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई चाकूबाजी की घटना में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। आरोपी बसंत तांती उर्फ छोटू को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी करार देते हुए सात साल के सश्रम कारावास और ₹10,000 के जुर्माने की सजा दी गई है।
यह घटना 27 जून 2023 को रात करीब 9 बजे पुरनापानी (सिजुआखेड़ा) में हुई थी, जब कुंवर लोहार नामक युवक टहल रहा था। इसी दौरान बसंत तांती उर्फ छोटू ने आपसी विवाद के चलते उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच के दौरान वैज्ञानिक तरीकों से सभी साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। मामले की सुनवाई चाईबासा स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रकरण संख्या 509/2023 के तहत हुई।
9 अप्रैल 2025 को माननीय न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई और ₹10,000 का जुर्माना लगाया।

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