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UP Panchayat Elections 2026: यूपी पंचायत चुनाव में देरी न हो, हाईकोर्ट ने दी सख्त हिदायत

UP Panchayat Elections 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में देरी न करने के निर्देश दिए हैं। दशरथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार रिट याचिका संख्या 22590/2026 पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अगली पेशी 7 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे तय हुई है।

अधिवक्ता रजनीश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार मामला मंगलवार को लिस्टेड था। सुबह मेंशन के बाद कोर्ट ने दोपहर दो बजे के बाद सुनवाई रखी। सरकारी अधिवक्ता मनीष गोयल और एमिकस क्यूरी समीर शर्मा मौजूद नहीं थे इसलिए अगली तारीख लग गई। विस्तृत आदेश की प्रति अभी प्रतीक्षित है।

कोर्ट में मंगलवार को क्या हुआ?

याचिका यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी है। सुनवाई दोपहर दो बजे के बाद शुरू हुई। सरकार की ओर से अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी की अनुपस्थिति में कोर्ट ने मामले को 7 अक्टूबर दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया।

इसके बावजूद कोर्ट ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में देरी न किए जाने को लेकर सख्त रुख अपनाया। अधिवक्ता श्रीवास्तव ने बताया कि आदेश की कॉपी जल्द उपलब्ध होगी। पूरी तस्वीर उसी प्रति से साफ होगी कि प्रशासन और संबंधित पक्षों को कौन से विशिष्ट निर्देश मिले हैं।

मामला ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े न्यायिक निर्देशों के संदर्भ में देखा जा रहा है। अभी जो जानकारी है वह यही है कि देरी न करने का निर्देश पारित हुआ है। विस्तार बाद में आएगा।

रिट याचिका किसके नाम पर है?

मामला दशरथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार है। रिट याचिका संख्या 22590/2026 दर्ज है। याचिकाकर्ता और सरकार दोनों पक्ष कोर्ट के सामने हैं। एमिकस क्यूरी की नियुक्ति भी हुई थी लेकिन मंगलवार की सुनवाई में समीर शर्मा मौजूद नहीं रहे।

सरकारी अधिवक्ता मनीष गोयल भी उस समय उपस्थित नहीं थे। इसी कारण विस्तृत बहस आगे बढ़ाए बिना अगली तारीख तय कर दी गई। कोर्ट ने फिर भी चुनाव प्रक्रिया पर देरी संबंधी निर्देश दे दिया। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थगन के साथ साथ एक सख्त संदेश भी दर्ज हो गया।

आदेश की प्रमाणित प्रति आने तक मीडिया और आम पाठक के पास वही संक्षिप्त जानकारी है जो अधिवक्ता ने बताई। विशिष्ट पैरा या समय सीमा का ब्यौरा फिलहाल सार्वजनिक नहीं है।

पंचायत चुनाव पर इस आदेश का असर कैसे समझें?

Up :पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के सरकार के आदेश पर लगाई रोक - Allahabad High Court's Major Ruling; Stays Government Order ...स्रोत के अनुसार आदेश को समयबद्ध प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्राम क्षेत्र और जिला तीनों स्तरों की चुनावी तैयारी इससे जुड़ी मानी जा रही है। लेकिन विस्तृत कॉपी के बिना यह नहीं कहा जा सकता कि नामांकन आरक्षण अधिसूचना या अन्य चरणों पर क्या पाबंदी या समय तय हुआ।

कोर्ट का सख्त रुख देरी रोकने का संकेत देता है। अंतिम व्याख्या आदेश पढ़ने के बाद ही संभव है। 7 अक्टूबर की सुनवाई में सरकार और एमिकस क्यूरी के उपस्थित होने पर और स्पष्टता आ सकती है।

पाठकों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई चुनाव तिथि घोषणा नहीं है। यह न्यायिक निर्देश है कि प्रक्रिया टाले बिना आगे बढ़े। प्रशासन को क्या लिखित आदेश मिला है वह कॉपी आने पर पता चलेगा।

अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को क्यों है?

मंगलवार को आवश्यक अधिवक्ता मौजूद न होने से कोर्ट ने नई तारीख दे दी। 7 अक्टूबर 2026 दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी। तब तक आदेश की प्रति पक्षकारों तक पहुंचने की उम्मीद अधिवक्ता श्रीवास्तव ने जताई है।

उस तारीख पर सरकार की दलील एमिकस की राय और याचिकाकर्ता का पक्ष विस्तार से आ सकता है। मंगलवार वाली सुनवाई का मुख्य सार्वजनिक नतीजा देरी न करने का निर्देश और अगली पेशी की तारीख है।

पंचायत चुनाव राज्य की सबसे बड़ी स्थानीय चुनाव प्रक्रिया है इसलिए कोर्ट की निगरानी की खबर गांव स्तर तक पहुंचती है। फिर भी बिना विस्तृत आदेश के अनुमान लगाना उचित नहीं। उपलब्ध तथ्य यही हैं कि याचिका 22590/2026 पर निर्देश हो चुका है और 7 अक्टूबर को मामला दोबारा आएगा।

आदेश की कॉपी क्यों जरूरी है?

अधिवक्ता ने साफ कहा कि प्रति मिलने के बाद निर्देशों की पूरी तस्वीर बनेगी। अखबार में छपी संक्षिप्त खबर और कोर्ट के लिखित पैराग्राफ में अंतर हो सकता है। इसलिए विशिष्ट निर्देशों की सूची अभी नहीं लिखी जा सकती।

जो पक्का है वह यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूपी पंचायत चुनाव में देरी न करने को कहा। सुनवाई दोपहर बाद हुई। सरकारी वकील और एमिकस अनुपस्थित रहे। अगली तारीख 7 अक्टूबर दोपहर 2 बजे है। याचिका दशरथ यादव बनाम यूपी सरकार है।

तीन स्तर के पंचायत चुनाव से जुड़े न्यायिक संदर्भ का उल्लेख स्रोत में है। इससे अधिक तथ्य इस इनपुट में नहीं हैं। आगे की खबर आदेश प्रति और 7 अक्टूबर की कार्यवाही पर निर्भर करेगी।

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Netsha Singh
Author: Netsha Singh

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