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Uttarakhand News: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड जिम मालिक मोहम्मद दीपक के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई

Uttarakhand News: देहरादून के जिम मालिक मोहम्मद दीपक कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बजरंग दल के सदस्यों से टकराव के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सोमवार को रोक लगा दी गई।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उत्तराखंड सरकार से मामले को रद्द करने पर जवाब भी मांगा। साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट का वह आदेश भी स्थगित कर दिया गया जिसमें दीपक को घटना और केस पर सोशल मीडिया पोस्ट करने से रोका गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने मुस्लिम दुकानदार की मदद की थी। दुकान के नाम में बाबा शब्द पर आपत्ति के बाद दीपक मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने खुद शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ हुई। अदालत ने अंतरिम सुरक्षा देते हुए नोटिस जारी किया।

Uttarakhand News: सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दीपक के खिलाफ एफआईआर की कार्यवाही पर रोक लगा दी। पीठ ने उत्तराखंड सरकार से केस रद्द करने संबंधी याचिका पर जवाब मांगा। हाईकोर्ट का सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक वाला आदेश भी स्थगित रखा गया। संक्षिप्त सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम संरक्षण दिया। नोटिस जारी कर आगे की सुनवाई तय की गई।

मामला किस घटना से जुड़ा है

दीपक ने एक मुस्लिम दुकानदार की मदद की थी। बजरंग दल के सदस्यों ने दुकान के नाम में बाबा शब्द इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। घटना के बाद दीपक दुकानदार की सहायता के लिए पहुंचे। उन्होंने खुद इस घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई और उल्टे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई।

वकील ने अदालत में क्या दलील दी

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दीपक का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने दुकानदार की रक्षा की और हस्तक्षेप किया। सिंघवी ने सवाल किया कि अच्छा काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ ऐसी शिकायत कैसे हो सकती है। उन्होंने बताया कि दीपक ने स्वयं शिकायतें दी थीं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने इन दलीलों पर विचार करने का निर्णय लिया।

Uttarakhand News: एफआईआर में कौन सी धाराएं लगाई गई हैं

दीपक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगाई गई हैं। इनमें धारा 115 दो चोट पहुंचाना, धारा 191 एक दंगा, धारा 351 दो आपराधिक धमकी और धारा 352 जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने का इरादा शामिल है। ये आरोप टकराव की घटना से जुड़े बताए गए हैं। अदालत अब इन आरोपों की जांच के साथ याचिका पर विचार करेगी।

सरकार का जवाब आने के बाद आगे की तारीख तय होगी।सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून जिम मालिक मोहम्मद दीपक कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट का सोशल मीडिया पर रोक वाला आदेश भी स्थगित कर दिया गया।

दीपक ने दुकानदार की मदद करने और खुद शिकायत करने का दावा किया है जबकि उनके खिलाफ चोट दंगा धमकी और अपमान की धाराएं लगाई गई हैं। पीठ ने अंतरिम सुरक्षा देते हुए मामले की जांच का फैसला लिया है। सरकार का पक्ष आने के बाद अदालत आगे की दिशा तय करेगी। यह फैसला संबंधित पक्षों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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Netsha Singh
Author: Netsha Singh

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