ओडिशा सरकार ने एक अधिसूचना के अनुसार, महिलाओं को रात्रि Shift में काम करने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग ने एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है, जिसके तहत महिलाओं को कारखानों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी गई है।.
श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग ने एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है, जिसके तहत महिलाओं को कारखानों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी गई है। इसमें कहा गया है कि रात्रि Shift में कम से कम तीन महिला कर्मचारी होनी चाहिए और उन्हें लाने-ले जाने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली सहित पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
इसमें कहा गया है कि किसी भी किशोर महिला को, चाहे वह कर्मचारी के रूप में हो या अन्यथा, रात के समय किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसमें आगे कहा गया है, “नियोक्ता को कार्यस्थल के पास शौचालय या वाशरूम और पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करानी होगी, जहाँ ऐसी महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, साथ ही क्लोज-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी और उचित प्रकाश व्यवस्था, जिसमें सुविधाओं के लिए मार्ग भी शामिल हैं, की व्यवस्था करनी होगी।”
अधिसूचना में कहा गया है कि इस निर्णय से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
राज्य सरकार ने हाल ही में ओडिशा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1956 में संशोधन करके महिलाओं को रात्रि Shift में काम करने की अनुमति दे दी है। श्रम मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया ने कहा, “केंद्र से निर्देश मिलने के बाद, हमने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दे दी है।
महिला कर्मचारियों को रात में काम करने की इच्छा व्यक्त करते हुए अपनी लिखित सहमति देनी होगी।”

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