Mamata Cabinet Dismissed: पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। राज्य के राज्यपाल आर.एन. रवि ने गुरुवार को एक बड़ा संवैधानिक कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। कोलकाता गजट में प्रकाशित इस अधिसूचना के साथ ही ममता बनर्जी की सरकार का कार्यकाल तकनीकी और संवैधानिक रूप से समाप्त हो गया है। इसके साथ ही पिछले 15 वर्षों से चला आ रहा तृणमूल कांग्रेस (TMC) का शासन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है।
Mamata Cabinet Dismissed: अनुच्छेद 174(2)(b) का हुआ इस्तेमाल

राज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। इस अधिसूचना पर राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के हस्ताक्षर हैं। विधानसभा भंग होने का सीधा अर्थ यह है कि राज्य में अब कोई कैबिनेट अस्तित्व में नहीं है और ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री के पद पर आसीन नहीं हैं। हालिया विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद इस्तीफे को लेकर जारी खींचतान के बीच यह संवैधानिक आदेश काफी अहम माना जा रहा है।
कुर्सी को लेकर जारी था विवाद
गौरतलब है कि चुनावों में करारी शिकस्त मिलने के बाद भी ममता बनर्जी ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा देने से मना कर दिया था। हालांकि, संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि विधानसभा भंग होने के बाद अब मुख्यमंत्री के पास पद पर बने रहने का कोई कानूनी आधार नहीं रह गया है। राज्यपाल का यह फैसला 7 मई 2026 से प्रभावी हो गया है, जिसने राज्य में सत्ता के वैक्यूम को खत्म कर दिया है।
Mamata Cabinet Dismissed: नई सरकार के गठन तक राजभवन की देखरेख
जब तक राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता, तब तक बंगाल का प्रशासन सीधे राजभवन के नियंत्रण में रहेगा। पूर्व केंद्रीय सचिवों के अनुसार, यह एक ‘अंतरिम व्यवस्था’ है ताकि सरकारी कामकाज में कोई बाधा न आए। इस बीच, दिल्ली से भी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार रात कोलकाता पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि वह नई सरकार के गठन की प्रक्रियाओं और 9 मई को होने वाले संभावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे।
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