दिल्ली एनसीआर:पुलिस ने बुधवार को बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर 12 में सोमवार तड़के हुई रोड रेज की घटना में महिंद्रा थार कार चला रहा व्यक्ति एसीपी का 26 वर्षीय बेटा था। यह कार उसके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस घटना में एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई।
एसीपी (सराय) राजेश कुमार लोहान के बेटे हिमांशु कुमार को मंगलवार देर रात उसके दो दोस्तों- 27 वर्षीय निशांत सेहरावत और 30 वर्षीय केशव चौधरी के साथ गिरफ्तार किया गया। तीनों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
फरीदाबाद पुलिस के पीआरओ यशपाल यादव ने कहा, “यह साफ हो गया है कि सोमवार सुबह 1.30 बजे जब यह घटना हुई, तब हिमांशु थार चला रहा था और निशांत उसके बगल में बैठा था। केशव थार की पिछली सीट पर बैठा था। भागने की कोशिश में उन्होंने मनोज को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कार से शराब की बोतलें या कोई अवैध पदार्थ नहीं मिला।”
गौरतलब है कि बीएनएस के तहत धारा 105 (हत्या न होने वाला जानलेवा अपराध) में अगर इरादा मौत का था तो उम्रकैद हो सकती है, अन्यथा 5 से 10 साल की सजा और कोर्ट की मर्ज़ी से जुर्माना हो सकता है, इसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। इसके विपरीत, बीएनएस के तहत धारा 103(1) (हत्या) में मौत की सजा या जुर्माने के साथ उम्रकैद होती है।
यादव ने कहा कि तीनों के खून के सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए लिए गए हैं ताकि पता चले कि वे नशे में थे या नहीं।

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