Article 326: चुनाव आयोग ने X पर पोस्ट किया संविधान का अनुच्छेद 326, जानें क्या है इसमें खास
ECI की अनुच्छेद 326 पोस्ट, बिहार में विवाद के बीच वयस्क मताधिकार पर जोर, लोकतंत्र की नींव मजबूत।

Article 326: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 को साझा किया है। यह पोस्ट बिहार में विपक्ष के जोरदार प्रदर्शन के बीच सामने आई है, जिसने राजनीतिक हलकों में चर्चा को जन्म दिया है। आइए जानते हैं कि अनुच्छेद 326 में क्या लिखा है और इसका महत्व क्या है।
Article 326: अनुच्छेद 326 क्या कहता है?
भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) की बात करता है। इसमें कहा गया है कि भारत में हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र से हो। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है। यह भारत के लोकतंत्र की नींव है, जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है।
Article 326: क्यों चर्चा में है यह पोस्ट?
चुनाव आयोग ने यह पोस्ट ऐसे समय में की है, जब बिहार में विपक्षी दल, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी है। ऐसे में ECI का यह कदम एक जवाब के रूप में देखा जा रहा है। अनुच्छेद 326 को साझा करके आयोग ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि भारत का लोकतंत्र वयस्क मताधिकार पर आधारित है और हर नागरिक का वोट महत्वपूर्ण है।
अनुच्छेद 326 का महत्व
अनुच्छेद 326 भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक मतदान से वंचित न रहे। इसके तहत-
समानता का अधिकार: हर वयस्क को बिना भेदभाव के वोट देने का हक।
लोकतंत्र की नींव: यह अनुच्छेद भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक देश बनाता है।
निष्पक्ष चुनाव: यह चुनाव आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी देता है।