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Minor girl forcibly abducted, raped case : लोहरदगा पीडीजे की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 20साल कारावास एवं 25हजार रुपये का अर्थदंड की सुनाई सजा

लोहरदगा : नाबालिक युवती का बलपूर्वक अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए पीडीजे राजकमल मिश्रा की अदालत ने बुधवार क़ो आरोपी रामदास उम्र लगभग 38 वर्ष को 20 साल कारावास व 25 हजार रुपया का अर्थ दंड लगाने का फैसला सुनाया है।
न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता रामदास शहरी क्षेत्र के अखौरी कॉलोनी का रहने वाला है। घटना भंडरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 की है। पीडीजे राजकमल मिश्रा की अदालत का फैसला से समाज में सकारात्मक संदेश गया है। दुष्कर्मी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे।

दुष्कर्म के आरोपी रामदास को न्यायालय से सजा दिलाने में लोक अभियोजक मिनी लकड़ी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संदर्भ में लोक अभियोजक मिनी लकड़ी ने बताया कि भंडारा थाना क्षेत्र में पीड़ित 15 वर्षीय नाबालिक कोचिंग सेंटर जाने के लिए घर से निकली थी।
रास्ते में घात लगाए आरोपी रामदास ने उसे अगवा कर लिया। पीड़िता से बलपूर्वक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। देर शाम तक नाबालिक युवती के घर नहीं लौटने से परेशान परिजनों ने उसकी खोजबीन किया। पीड़िता ने आपबीती परिजनों को बताया।
इसके बाद भंडरा थाने में आरोपी रामदास के विरुद्ध भंडरा थाना कांड संख्या 62/2021 दिनांक 27 दिसंबर 2021 दर्ज कर पुलिस आरोपी रामदास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के पश्चात पीडीजे राजकमल मिश्रा की अदालत ने आरोपी रामदास को दोषी ठहराते हुए 20 साल कारावास व 25 हजार का अर्थ दंड लगाने का फैसला सुनाया है।
यह जानकारी लोक अभियोजक मिनी लकड़ा द्वारा प्राप्त हुआ |
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Author: newsmedia kiran.com

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