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राज ठाकरे पर 2008 दंगा मामले में 54 आरोप, अगली सुनवाई 16 दिसंबर

डेस्क: 2008 दंगा मामले में राज ठाकरे की कोर्ट में पेशी, समर्थकों की भारी भीड़ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे गुरुवार को 2008 के एक दंगा मामले में एक अदालत में पेश हुए हैं। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया, जब एमएनएस अध्यक्ष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवी कुलकर्णी के सामने पेश हुए तो बड़ी संख्या में समर्थक बाहर जमा हो गए। ठाकरे के सुनवाई के लिए पहुंचने पर अदालत परिसर में भारी भीड़ और पुलिस बंदोबस्त देखी गई।

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2008 दंगा मामले में राज ठाकरे ने आरोपों से किया इनकार, अगली सुनवाई 16 दिसंबर को जब मजिस्ट्रेट ने ठाकरे से पूछा कि क्या वह आरोपों को स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। उनके वकील राजेंद्र शिरोडकर ने बताया कि अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की है। उन्होंने कहा कि एमएनएस प्रमुख जब भी निर्देश दिया जाएगा, अदालत की कार्यवाही में उपस्थित रहेंगे।

“2008 दंगा मामले में राज ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं पर 54 मामले, अदालत ने अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की

अदालत ने 19 अक्टूबर, 2008 को हुई दंगा, उम्मीदवारों पर हमले और पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना के सिलसिले में उनके और उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए हैं। 2008 में, एमएनएस प्रमुख और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं पर बिहार और उत्तर प्रदेश से रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा देने आए उम्मीदवारों को निशाना बनाने का आरोप लगा था। ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुल 54 मामले दर्ज किए गए थे। उस समय उन्हें 1 लाख रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, ठाकरे ने जून 2009 में अपनी अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उनकी हिरासत में पूछताछ अनावश्यक थी, लेकिन सरकार के इस तर्क को बरकरार रखा कि निचली अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत निरर्थक हो गई थी।

PRAGATI DIXIT
Author: PRAGATI DIXIT

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