- केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रारंभिक हलफनामा दाखिल करते हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की। केंद्र ने कहा कि यह कानून पूरी तरह से वैध है और विधायी शक्ति का वैध उपयोग है। हलफनामे में सरकार ने तर्क दिया कि विधायिका द्वारा लागू की गई विधायी व्यवस्था को बदलना असंभव था।
केंद्र ने अधिनियम के किसी भी प्रावधान पर रोक लगाने का विरोध करते हुए कहा कि यह कानून में स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक अदालतें किसी सांविधिक प्रावधान पर, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, रोक नहीं लगाएंगी। हलफनामे में यह भी कहा गया कि मामला का अंततः निर्णय किया जाएगा।
सरकार ने शपथ पत्र में यह भी लिखा कि जानबूझकर भ्रामक कथानक रचे गए हैं, जिससे यह गलत धारणा बनती है कि वक्फ (जिसमें वक्फ-उपयोगकर्ता भी शामिल हैं) जिनके पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं हैं, प्रभावित होंगे। केंद्र ने कहा कि धारा 3(1)(r) के तहत ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ के रूप में संरक्षित होने के लिए किसी ट्रस्ट, वसीयत या अन्य दस्तावेज़ प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
केंद्र ने यह स्पष्ट किया कि सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एकमात्र अनिवार्य शर्त यह है कि ‘उपयोगकर्ता द्वारा किया गया वक्फ’ 8 अप्रैल, 2025 तक पंजीकृत हो। पिछले 100 वर्षों से वक्फ के लिए लागू कानून के अनुसार पंजीकरण हमेशा अनिवार्य रहा है।
केंद्र ने यह भी कहा कि संसद ने धर्मार्थ दान जैसे वक्फ को इस तरीके से प्रबंधित करने के लिए कानून बनाया है, ताकि विश्वासियों और समाज के लिए इसमें रखा गया भरोसा बनाए रखा जा सके, बिना धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन किए।
17 अप्रैल को, केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को यह आश्वासन दिया था कि वह ‘उपयोग से वक्फ’ सहित वक्फ संपत्तियों को न तो अज्ञात करेगा और न ही 5 मई तक केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में किसी भी नियुक्तियों को करेगा।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में एक पीठ इस मामले की सुनवाई 5 मई को अंतरिम आदेश जारी करने के लिए करेगी।

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