New Delhi: केंद्र सरकार ने ग्रीन फ्यूल वाले कमर्शियल वाहनों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी की है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर बैटरी, हाइड्रोजन और नेचुरल गैस से चलने वाले वाहनों की उम्र 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।
क्या है नया प्रस्ताव?
1. वाहनों की उम्र 5 साल बढ़ेगी
नेशनल परमिट वाले ग्रीन कमर्शियल वाहनों को 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
- 12 साल वाले वाहन → अब 17 साल तक चल सकेंगे
- 15 साल वाले वाहन → अब 20 साल तक चल सकेंगे
नोट: ये छूट सिर्फ बैटरी, हाइड्रोजन और CNG/नेचुरल गैस वाले पात्र वाहनों के लिए है_
2. 5 साल का परमिट एक साथ
हर साल रिन्यूअल के झंझट से छुटकारा। अब वाहन मालिक 1 साल की जगह 5 साल का नेशनल परमिट ले सकेंगे।
- सालाना फीस: 16,500 रुपये
- 5 साल की फीस: 82,500 रुपये
इससे RTO के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
3. डिजिटल वेरिफिकेशन से कम होगी कागजी कार्रवाई
वाहन और परमिट की जानकारी का डिजिटल डेटाबेस बनेगा। इससे कागज कम लगेंगे और काम तेज होगा। रजिस्ट्रेशन-परमिट में कुछ नई तकनीकी जानकारी भी मांगी जा सकती है।
4. टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के नियम आसान
- बिना बॉडी वाले चेसिस: 6 महीने का टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन
- देरी होने पर: 30 दिन बढ़ाने का प्रावधान
- दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन/अडैप्टेशन: 45 दिन की वैधता
कब से लागू होगा?
ये अभी ड्राफ्ट प्रस्ताव है। मंत्रालय ने 30 दिनों के भीतर जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं। अंतिम अधिसूचना आने के बाद ही नियम लागू होंगे।
सरकार का मकसद स्वच्छ ईंधन वाले ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और परमिट सिस्टम को आसान-डिजिटल बनाना है।


