रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों (आचार्यों) की नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के प्रावधान को रद्द कर दिया है। यह फैसला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने सुनाया।
इससे पहले, अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण और क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने स्पष्ट किया कि सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देना नियमों के खिलाफ है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं शुभम कुमार मिश्रा, कुमार पवन, और शिवम उत्कर्ष सहाय ने बहस करते हुए इसे चुनौती दी। वहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल, राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने पक्ष रखा। राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता राहुल साबू ने प्रस्तुत किया।
हाईकोर्ट के इस फैसले से पारा शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उन्हें सहायक शिक्षक पद के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स की छूट नहीं मिलेगी। इस निर्णय के बाद सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

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