मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट के संबंध में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने मार्च 2025 में अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी।
मजिस्ट्रेट आर डी चव्हाण ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया: “मूल सूचनादाता/पीड़ित/पीड़ित व्यक्ति को नोटिस जारी करें,” और चक्रवर्ती को नोटिस की तामील की पुष्टि होने तक कार्यवाही स्थगित कर दी। उन्हें 12 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है।
यह नोटिस कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे शिकायतकर्ता को जाँच एजेंसी के मामले को बंद करने के फैसले पर आपत्ति जताने का अवसर मिलता है। रिया चक्रवर्ती ने इस विशेष मामले में सुशांत सिंह राजपूत की बहनों – प्रियंका सिंह और मीतू सिंह – और डॉ. तरुण नाथू राम के खिलाफ मूल शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने उचित चिकित्सा निगरानी के बिना राजपूत के लिए दवाओं की खरीद में मदद की।
रिया चक्रवर्ती का दावा
- सुशांत सिंह राजपूत ने बाइपोलर डिसऑर्डर का निदान किया था, अपने इलाज के प्रति नियमित नहीं थे और अक्सर अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर देते थे।
- उन्होंने चिंता व्यक्त की कि उनकी बहन ने उनके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद, उनके लिए टेक्स्ट संदेशों के ज़रिए दवाइयाँ मँगवाईं।
- शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि दवाइयाँ प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया पर्चा जाली था।
- चक्रवर्ती द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम की धाराओं का इस्तेमाल किया गया है।
34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत 14 जून, 2020 को अपने बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए गए थे। उनकी मृत्यु के बाद एक हाई-प्रोफाइल जाँच और गहन मीडिया कवरेज शुरू हुई। उनके पिता ने पटना में एक अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें चक्रवर्ती और उनके परिवार पर वित्तीय शोषण और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था – इन आरोपों से चक्रवर्ती ने कई सार्वजनिक साक्षात्कारों में इनकार किया था।
मुंबई और बिहार पुलिस से जाँच का जिम्मा संभालने वाली सीबीआई ने अब अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें कहा गया है कि मूल रूप से आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं पाया गया।
चक्रवर्ती के जवाब के बाद अदालत मामले की अगली समीक्षा करेगी।

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