गुवा।नोआमुंडी प्रखंड के गुआ पश्चिमी पंचायत के कैलाश नगर मे जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के तत्वावधान में विधिक जगरुकता अभियान किया गया । पी एल वी दिल बहादुर ने बताया कि डालसा के निर्देशअनुसार अधिनियम की धारा -12 के अनुसार कानूनी सहायता पाने का अधिकार है ।हर बच्चे को जीने का अधिकार है । हर महिला को स्वतंत्रता का अधिकार है । बच्चे को गुड टच- बैड टच, बाल-विवाह, बाल श्रम, मानव तस्कर व घरेलु हिंसा से बचाव की जानकारी दी गई। बताया गया कि साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत हो रही हैं । इससे सतर्क रहना है और इसकी शिकायत 1930 टोल फ्री नंबर पर करना चाहिए। कार्यक्रम मे पी एल वी दिल बहादुर की अध्यक्षता में दर्जनों बच्चे, महिला एवं बुजुर्ग उपस्थित थे ।

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