नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार के चार अधिकारियों को मतदाता सूची में कथित तौर पर गलत नाम शामिल करने और डेटा सुरक्षा से समझौता करने के आरोप में निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को चुनाव कानूनों के प्रावधानों के तहत चारों अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा।
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बरुईपुर पूर्व और मोयना निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में अनधिकृत नामों को शामिल करने का खुलासा करने वाली मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की रिपोर्ट के बाद पश्चिम बंगाल के चार चुनाव अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में – जिसकी एक प्रति इस समाचार पत्र को प्राप्त हुई है – चुनाव आयोग ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक ईआरओ द्वारा की गई अनियमितताओं के सीईओ के निष्कर्षों का हवाला दिया।
ये अधिकारी – देबोत्तम दत्ता चौधरी (ईआरओ), तथागत मंडल (एईआरओ), बिप्लब सरकार (ईआरओ), और सुदीप्त दास (एईआरओ) मतदाता सूची तैयार करने, संशोधित करने और उसे सही करने के लिए ज़िम्मेदार थे। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि उनके खिलाफ “उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही” शुरू की जाए और “आपराधिक कदाचार” के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। अस्थायी डेटा एंट्री ऑपरेटर सुरोजित हलदर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई।
पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग द्वारा मतदाता आवेदन पत्रों (फॉर्म 6) की नमूना जाँच के दौरान ये विसंगतियाँ सामने आईं। चुनाव आयोग ने पाया कि अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, जिसके कारण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32(1) के तहत दंड का प्रावधान है। सीईओ के आदेशों के बाद, जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) को पिछले वर्ष संसाधित सभी मतदाता प्रपत्रों की जाँच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित करनी होगी और 14 अगस्त, 2025 तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और “जल्द से जल्द” एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह कदम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव आयोग के प्रयास का विरोध करने के बीच उठाया गया है।

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