यूपी : आगरा जिला जज विवेक संगल की अदालत ने पति की 5 साल पहले गला काटकर हत्या के मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी पाया है. जिला जज ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. प्रेमी और प्रेमिका ने प्रेम संबंध का विरोध करने पर पति की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या की थी.
बता दें कि आगरा के बरहन क्षेत्र में स्थित गांव खांडा निवासी नितिन उर्फ विक्रम की शादी 2016 में अछनेरा थाना की कुकथला निवासी रवीना उर्फ रानी के साथ हुई थी. उसी गांव में रवीना की बुआ राम ढकेली की शादी हुई थी. इस वजह से बुआ राम ढकेली के बेटे प्रताप का नितिन उर्फ विक्रम के घर पर आना जाना था.
इसी बीच बुआ के बेटे से रवीना के प्रेम संबंध हो गए. नितिन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था. शादी के बाद रवीना ने एक बेटे यश को जन्म दिया. नितिन अपनी पत्नी रवीना और बेटे यश को अपने साथ नोएडा में रहने लगा. मगर, पत्नी रवीना बीच-बीच में बहाने बनाकर गांव आया करती थी.
एक दिन नितिन ने रवीना और प्रताप के मोबाइल में एक दूसरे से बात करने के अश्लील मैसेज देखे तो उसे शक हुआ. उसने रवीना के गांव जाने और प्रताप से मिलने का विरोध किया. इसके कुछ दिन बाद ही नितिन की मां ने बहू रवीना को प्रताप के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया. जिस पर परिवार के लोगों ने रवीना और प्रताप को समझाया. मगर, दोनों ने किसी की बात नहीं मानी.
लॉकडाउन में आया था गांव : खांडा निवासी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था. ऐसे में बेटा नितिन 28 मार्च 2020 को पत्नी रवीना और बेटे यश को लेकर गांव आ गया. नितिन ने पत्नी रवीना से कहा कि घर पर उसका फुफेरा भाई प्रताप नहीं आएगा. यदि वो घर आया तो सही नहीं होगा. प्रताप के घर आने से रोकने को लेकर नितिन और रवीना में विवाद हुआ.
1 अप्रैल 2020 की रात हुई थी हत्या : विवाद होने के बाद नाराज होकर 1 अप्रैल 2020 की रात रवीना ने अपने प्रेमी बुआ के बेटे प्रताप के साथ मिलकर नितिन की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी. जब नितिन की हत्या का पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई. जिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा था. तभी से अदालत में लगातार सुनवाई हो रही है. जिसमें पुलिस ने तमाम गवाह, सबूत पेश किए. जिसके आधार पर ही आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गयी.

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