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नई दिल्ली-भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मंगलवार को कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा राज्य संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में अतिरिक्त पद सृजित करने के पश्चिम बंगाल कैबिनेट के निर्णय के संदर्भ में सीबीआई जांच के आदेश को दिए गए निर्णय के एक हिस्से को रद्द कर दिया।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित सीबीआई जांच, शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अन्य पहलुओं के संबंध में जारी रहेगी।
