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Severe punishment for offenders under the POCSO Act:नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 21 साल की सजा

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चाईबासा: पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में चाईबासा की अदालत ने अभियुक्त गुल्शन आल्डा को 21 साल के कठोर कारावास और ₹25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, प. सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने 26 मार्च 2025 को सुनाया।
मामले का विवरण:
मंझारी (तांतनगर) थाना कांड संख्या 05/2023, दिनांक 20 फरवरी 2023 के तहत गुल्शन आल्डा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2)(एन) और पोक्सो एक्ट की धारा 04/06 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त पर आरोप था कि उसने नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस की कार्रवाई:
चाईबासा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त गुल्शन आल्डा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। वैज्ञानिक तरीके से सभी साक्ष्यों को एकत्र कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।
न्यायालय का फैसला:
अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, प. सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने पोक्सो केस संख्या 08/2023 में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 21 साल की कठोर कारावास और ₹25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने इस फैसले के जरिए संदेश दिया कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है, वहीं समाज में एक सख्त संदेश भी गया है कि पोक्सो एक्ट के तहत दोषियों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।

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