UNA | 11 अगस्त 2026: माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में 13 से 21 अगस्त तक लगने वाले श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्था लागू की है।
इसे लेकर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने आदेश जारी किए हैं।
मेले के दौरान लागू रहेंगी ये पाबंदियां
1. हथियारों पर पूर्ण पाबंदी
मेले के दौरान कानून व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
2. ध्वनि प्रदूषण पर रोक
ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्य किसी को भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की मनाही होगी। मेले के दौरान ब्रास बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे आदि लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
3. पॉलिथीन और लंगर पर प्रतिबंध
मेला क्षेत्र में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने की भी अनुमति नहीं होगी। साथ ही आतिशबाजी पर भी रोक रहेगी।
4. पर्ची के बिना दर्शन नहीं
उपायुक्त ने कहा कि मेलावधि के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी में बनाए गए पर्ची काउंटर पर पंजीकरण करवाए बिना दर्शन की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालुओं को पहले पर्ची लेनी होगी, तभी दर्शन हो सकेंगे।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मेले के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग दें ताकि दर्शन सुगम और सुरक्षित हो सकें।


