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धौला कुआं BMW हादसा: ड्राइवर गगनप्रीत को जमानत, कोर्ट ने एंबुलेंस की लापरवाही पर जताई नाराजगी

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए चर्चित BMW कार एक्सीडेंट मामले में ड्राइवर गगनप्रीत कौर को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह वही मामला है जिसमें वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव (ज्वाइंट सेक्रेटरी) नवजोत सिंह की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं।

जमानत देते हुए कोर्ट ने घटना स्थल के CCTV फुटेज का संज्ञान लिया। फुटेज में देखा गया कि हादसे के 30 सेकंड के भीतर एक एंबुलेंस वहां पहुंच गई थी, लेकिन उसने घायल को नहीं उठाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने इस पर नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि “जब एंबुलेंस मौके पर मौजूद थी, तो घायल को तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया?”

हादसे की पूरी कहानी

14 सितंबर को नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से मत्था टेककर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान धौला कुआं इलाके में उनकी बाइक को एक BMW कार ने टक्कर मार दी। कार कथित रूप से गगनप्रीत चला रही थीं। हादसे के बाद नवजोत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी पत्नी भी बुरी तरह जख्मी हुईं। उन्हें घटना स्थल से करीब 19 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया, जबकि कई अस्पताल नजदीक थे। इलाज के दौरान नवजोत सिंह की मौत हो गई।

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इस मामले में बीएनएस (BNS) की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

  • धारा 281 – तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाना

  • धारा 125B – दूसरों की जान और सुरक्षा को खतरे में डालना

  • धारा 105 और 238 – साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराएं

फिलहाल गगनप्रीत कौर को कोर्ट से जमानत मिल गई है और विस्तृत आदेश का इंतजार है। दूसरी ओर पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। साथ ही, कोर्ट ने एंबुलेंस सेवा की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे लापरवाही की अलग से जांच हो सकती है।

Vaibhav tiwari
Author: Vaibhav tiwari

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